Coal smuggling Case: कोयला तस्करी मामले में फिर दिल्ली बुलाए गए वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह

कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी व एडीजी सीआइडी बंगाल ज्ञानवंत सिंह को फिर से तलब किया है। उन्हें पूछताछ के लिए 11 अक्टूबर की सुबह ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में तलब किया गया है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Fri, 08 Oct 2021 06:45 PM (IST) Updated:Fri, 08 Oct 2021 06:49 PM (IST)
Coal smuggling Case: कोयला तस्करी मामले में फिर दिल्ली बुलाए गए वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह
24 सितंबर को वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी से ईडी ने की थी पूछताछ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी व एडीजी, सीआइडी, बंगाल ज्ञानवंत सिंह को फिर से तलब किया है। उन्हें पूछताछ के लिए 11 अक्टूबर की सुबह ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में तलब किया गया है। इससे पहले 24 सिंतबर को उनसे ईडी के अधिकारियों ने लगभग छह घंटे पूछताछ की थी जहां उनका बयान रिकार्ड किया गया था।

ईडी सूत्रों के मुताबिक कुछ नयी जानकारियों के बारे में भी उनसे पूछताछ होनी है। इसलिए उन्हें बुलाया गया है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की टीम ने भी उनसे लंबी पूछताछ की थी। ईडी की टीम ने हाल ही में एक और अभियुक्त का बयान रिकार्ड किया था। इसके बाद ही फिर से वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी से पूछताछ करने का फैसला लिया गया है।

वहीं इस मामले में सीबीआइ की टीम ने कोयला तस्करी के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला के चार करीबी सहयोगियों को कोलकाता में गिरफ्तार किया था। फिलहाल सभी सीबीआइ रिमांड पर हैं। शुक्रवार को फिर से जयदेव मंडल, नीरद बरण मंडल, गुरुपद माजी और नारायण नंदा की आसनसोल अदालत में पेशी हुई है।

गौरतलब है कि कोयला तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा सांसद अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता सरकार में कानून मंत्री मलय घटक को भी दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन वे लोग पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। बता दें कि छह सितंबर को अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में ईडी कार्यालय में हाजिर हुए थे। ईडी ने उनसे नौ घंटे तक पूछताछ की थी।

उसके बाद फिर तलब किए जाने पर अभिषेक बनर्जी ने किया दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें और उनकी पत्नी को दिल्ली में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए समन को खारिज किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया था।

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