सीबीआइ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विनय मिश्रा के वर्चुअल सुनवाई के आवेदन का किया विरोध

सीबीआइ के वकील वाईजे दस्तूर ने सोमवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के एक सवाल के जवाब में कहा हम आभासी सुनवाई के लिए सहमत नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुनवाई के दौरान आरोपित से सही जवाब नहीं मिल सकता है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 09:44 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 09:44 PM (IST)
सीबीआइ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विनय मिश्रा के वर्चुअल सुनवाई के आवेदन का किया विरोध
जांच एजेंसी ने मवेशी और कोयला तस्करी मामले में आरोपित की हिरासत की मांग की

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : सीबीआइ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर वीडियो कांफ्रेंस सुनवाई के बजाय मवेशी और कोयला तस्करी मामले में आरोपित विनय मिश्रा की हिरासत की मांग की है।सीबीआइ के वकील वाईजे दस्तूर ने सोमवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के एक सवाल के जवाब में कहा हम आभासी सुनवाई के लिए सहमत नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुनवाई के दौरान आरोपित से सही जवाब नहीं मिल सकता है।

सीबीआइ के वकील ने विनय मिश्रा के देश लौटने की शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने कहा कि वह 12 जुलाई तक देश लौट आए और जांच में सहयोग करे। ऐसे में उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस नहीं जारी होगा। उसे गिरफ्तार गिरफ़्तार भी नहीं किया जाएगा।हालांकि विनय के वकील मिलन मुखर्जी ने कहा कि मौजूदा हालात में उनके मुवक्किल वर्चुअल सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं।

इस संदर्भ में सीबीआइ का कहना था कि अगर आरोपित देश में होता तो वर्चुअल सुनवाई पर विचार किया जा सकता था। लेकिन वह विदेश भाग गया है और छिप रहा है। इस मामले में उससे सीधे पूछताछ की जरूरत है। विनय के पास दो वोटर कार्ड हैं। दो से अधिक पासपोर्ट। उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कहां है। वह इस देश का निवासी नहीं है। सोमवार को समय मांगे जाने पर न्यायाधीश ने कहा कि अंतरिम आदेश के लिए कोई अनिश्चित समय नहीं हो सकता। मामले की मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। विनय के एक अन्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह आत्मसमर्पण नहीं कर देते, यह अवैध है।

कोरोना की स्थिति के चलते मवेशी और कोयले की तस्करी के आरोपित विनय ने इस महीने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई की अनुमति मांगी थी। विनय के दो वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा ने भी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। अभिषेक ने हाईकोर्ट में कहा कि विनय पांच सितंबर 2018 से दूसरे देश में रह रहे हैं। इसके बाद सीबीआइ ने मामला दर्ज किया है।सीबीआइ की दो प्राथमिकी में विनय का नाम नहीं था।

सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक विनय अब वानुअतु में है, जो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। सीबीआइ ने इंटरपोल से विनय के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है। लेकिन अभी तक यह क्रियान्वित नहीं हुआ है। ऐसे में जज ने सीबीआइ के वकील से पूछा कि क्या जांच एजेंसी वर्चुअल सुनवाई के लिए राजी हुई है।

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