Coal Smuggling Case: कोयला तस्करी के सरगना अनूप माजी की संपत्ति जब्त करेगी सीबीआइ
Coal Smuggling Case कोयला तस्करी का सरगना अनूप माजी अभी फरार है। उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए सीबीआइ ने आसनसोल की विशेष सीबीआइ अदालत में आवेदन किया था। इसके बाद अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी। अगले एक-दो दिनों में संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
राज्य ब्यूरो कोलकाता। Coal Smuggling Case: केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) अब हजारों करोड़ रुपये के कोयला तस्करी मामले के सरगना अनूप माजी उर्फ लाला की संपत्ति जब्त करेगी। वहीं दूसरी ओर, गाय तस्करी मामले में आरोपित तृणमूल नेता विनय मिश्रा के खिलाफ बुधवार को सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल की। कोयला तस्करी का सरगना अनूप माजी अभी फरार है। उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए सीबीआइ ने आसनसोल की विशेष सीबीआइ अदालत में आवेदन किया था। इसके बाद अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक, अगले एक-दो दिनों में संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पता चला है कि बंगाल तथा झारखंड में 68 जगहों पर लाला की संपत्ति है।
सीबीआइ ने आसनसोल विशेष अदालत में आठ पन्नों में लाला की संपत्ति की सूची जमा की है। इसके साथ ही कोयला तस्करी कांड में मुख्य आरोपित अनूप माजी उर्फ लाला की तलाश में भी सीबीआइ ने विभिन्न जगहों पर छापामारी की। लाला की तलाश में बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल समेत विभिन्न जगहों पर छापामारी की गई लेकिन वह हाथ नहीं लगा।
वहीं दूसरी ओर, सीबीआइ ने बुधवार को गाय तस्करी मामले में कोलकाता के व्यवसायी तृणमूल नेता विनय मिश्रा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे गाय तस्करी के जरिए करोड़ों-करोड़ों रुपए विनय मिश्रा के पास आता था। इससे पहले सीबीआइ की विशेष अदालत ने गाय तस्करी कांड में युवा तृणमूल के महासचिव विनय मिश्रा को शुक्रवार को 'फरार' घोषित कर दिया था। मिश्रा के कोलकाता के रासबिहारी इलाके में स्थित घर के सामने इस बाबत नोटिस लगा दिया गया है। मिश्रा को सीबीआइ की अदालत ने 22 मार्च तक उसके समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है। सीबीआइ की टीम ने मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान कई मोबाइल व लैपटाप बरामद किए हैं। सूत्रों से पता चला है कि मिश्रा के एक महीने के अंदर अदालत के समक्ष हाजिर नहीं होने पर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। गौरतलब है कि गाय तस्करी कांड में तीन बार तलब किए जाने के बावजूद मिश्रा एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। सीबीआइ उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है।