सीबीआइ ने पशु तस्करी में इनामुल सहित 6 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

पशु तस्करी मामले की जांच में जुटी सीबीआइ ने मुख्य आरोपित इनामुल हक समेत सात लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। आरोप पत्र में जांचकर्ताओं ने इनामुल के साथ-साथ बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार गुलाम मुस्तफा और अनारुल शेख सहित सात लोगों के नाम का उल्लेख है।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Mon, 08 Feb 2021 06:00 PM (IST) Updated:Mon, 08 Feb 2021 06:00 PM (IST)
सीबीआइ ने पशु तस्करी में इनामुल सहित 6 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आसनसोल में सीबीआइ की विशेष अदालत में जमा की गई है चार्जशीट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: पशु तस्करी मामले की जांच में जुटी सीबीआइ ने मुख्य आरोपित इनामुल हक समेत सात लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में सोमवार को चार्जशीट पेश कर दी। आरोप पत्र में जांचकर्ताओं ने इनामुल के साथ-साथ बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार, गुलाम मुस्तफा और अनारुल शेख सहित सात लोगों के नाम का उल्लेख किया है। दो माह बीत चुके हैं। मवेशी तस्करी का सरगना इनामुल हक ने 11 दिसंबर को आसनसोल अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इस समय रिमांड पर है। नियामानुसार सीबीआइ ने 60 दिनों के भीतर आसनसोल की विशेष सीबीआइ अदालत में इनामुल और उसके छह सहयोगियों खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ के वकील ने जज जयश्री बनर्जी की अदालत में सीलबंद लिफाफे में चार्जशीट जमा दी है। अदालत से उनकी दलील है कि सभी आरोपितों को सुनवाई के दिन अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए।

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कोयला तस्करी कांड में सीबीआइ पहुंची हाईकोर्ट   

दूसरी ओर कोयला तस्करी कांड के सरगना अनूप माजी उर्फ लाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कोयला तस्करी के मामले में सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर को खारिज करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था। इसके बावजूद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सीबीआइ को निर्देश दिया था कि रेलवे क्षेत्र के बाहर मामले की जांच और तलाशी के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। एकल पीठ के इस फैसले को सीबीआइ ने सोमवार को हाईकोर्ट के दो जजों की पीठ में चुनौती दी है।

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