Calcutta Highcourt का ममता सरकार को 15 दिनों में दो जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के पदों को भरने का निर्देश

Calcutta Highcourt ने कड़े शब्दों में कहा कि रिक्त पद न होने पर उनकी सृष्टि करके भरा जाए मामला 2009 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तत्कालीन वाममोर्चा सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना से जुड़ा।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Fri, 08 Jan 2021 06:21 PM (IST) Updated:Fri, 08 Jan 2021 06:21 PM (IST)
Calcutta Highcourt का ममता सरकार को 15 दिनों में दो जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के पदों को भरने का निर्देश
Calcutta Highcourt का ममता सरकार को 15 दिनों में दो जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के पदों को भरने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को अगले 15 दिनों में दो जिलों उत्तर 24 परगना व मालदा में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने कड़े शब्दों में यह भी कहा है कि रिक्त पद न होने पर उनकी सृष्टि करके भरा जाए। मामला 2009 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तत्कालीन वाममोर्चा सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना से जुड़ा है।

राज्य के अन्य जिलों में उक्त अधिसूचना के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां होने पर भी चार जिलों उत्तर व दक्षिण 24 परगना, मालदा व हावड़ा में इसपर अमल नहीं किया गया था। वाममोर्चा सरकार पर अपने लोगों की नियुक्तियां करने का आरोप लगा था, जिसके बाद  भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई थी। उत्तर 24 परगना जिले में प्राथमिक शिक्षकों के 2,600 और मालदा में 1,331 पद रिक्त थे।

इन दोनों जिलों के नौकरी प्रार्थियों ने इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला किया था, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा कि इन दोनों जिलों में अगले 15 दिनों में प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां करनी होंगी। अगर वर्तमान समय में रिक्त पद न हों तो उनकी सृष्टि करके नियुक्तियां करनी होंगी। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में ममता सरकार को अदालत में लगा यह एक और जोरदार झटका है।

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