कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में एसएससी ग्रुप डी नियुक्ति मामले में अनियमितता की सीबीआइ जांच का दिया आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ग्रुप डी नियुक्ति मामले में अनियमितता की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। 21 दिसंबर तक अदालत में रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है

By Vijay KumarEdited By: Publish:Mon, 22 Nov 2021 06:42 PM (IST) Updated:Mon, 22 Nov 2021 06:42 PM (IST)
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में एसएससी ग्रुप डी नियुक्ति मामले में अनियमितता की सीबीआइ जांच का दिया आदेश
एसएससी ग्रुप डी नियुक्ति मामले में अनियमितता की सीबीआइ जांच का दिया आदेश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ग्रुप डी नियुक्ति मामले में अनियमितता की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में एसएससी व माध्यमिक शिक्षा पर्षद को सोमवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। उनके हलफनामा दाखिल करने के बाद अदालत ने मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया।

अदालत ने कहा कि दोषियों को चिन्हित करके उन्हें सजा दिलाना जरुरी है। हाई कोर्ट ने सीबीआइ को मामले की जांच के लिए डीआइजी रैंक के अधिकारी को लेकर विशेष कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है और 21 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। मामलाकारियों के अधिवक्ता बिकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा-'इस मामले में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। राज्य सरकार मामले की किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराना चाहती थी लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया।

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क्या है मामला

2016 में स्कूलों में ग्रुप डी पदों पर करीब 13 हजार नियुक्तयों के लिए एसएससी ने परीक्षा का आयोजन किया था व उम्मीदवारों के साक्षात्कार भी लिए थे। इसके बाद नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। उस पैनल की मियाद 2019 में खत्म हो गई थी। आरोप है कि पैनल की मियाद खत्म होने के बाद भी अनियमित तरीके से नियुक्तियां की गईं। अमान्य तरीके से 25 लोगों की नियुक्तियों को लेकर हाई कोर्ट में मामला किया गया था। अदालत ने इसे लेकर एसएससी सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। उनकी तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे पर अदालत ने असंतोष जताया। मामले से माध्यमिक शिक्षा पर्षद का नाम भी जुड़ा था। अदालत ने पर्षद को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। दोनों पक्षों के हलफनामे को अपूर्ण पाते हुए हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है।

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भाजपा ने हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

भाजपा ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी नेता सायंतन बसु ने कहा कि तृणमूल सरकार से जुड़े सभी मामलों की सीबीआइ जांच होनव चाहिए। वहीं वरिष्ठ माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि एसएससी कह रहा है कि उसने नियुक्तियों की सिफारिश नहीं की, फिर माध्यमिक शिक्षा पर्षद की तरफ से नियुक्तियां कैसे कर दी गईं?

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