कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल नगर निकायों के चुनाव से जुड़े मामले पर सुनवाई एक दिसंबर तक स्थगित की

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल नगर निकायों के चुनाव से जुड़े मामले पर सुनवाई एक दिसंबर तक स्थगित कर दी है। मामलाकारी की याचिका पर विचार करते हुए ही अदालत ने यह निर्देश दिया। बंगाल भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी कोर्ट में भी लड़ेगी और वोट में भी।

By Vijay KumarEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 07:07 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 07:07 PM (IST)
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल नगर निकायों के चुनाव से जुड़े मामले पर सुनवाई एक दिसंबर तक स्थगित की
भाजपा नेता के अनुरोध पर विचार करते हुए अदालत ने दिया निर्देश।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल नगर निकायों के चुनाव से जुड़े मामले पर सुनवाई एक दिसंबर तक स्थगित कर दी है। मामलाकारी की याचिका पर विचार करते हुए ही अदालत ने यह निर्देश दिया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी की तरफ से सूबे के सभी नगर निकायों में एक साथ चुनाव कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में मामला किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में पिछली सुनवाई के समय याचिकाकर्ता ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि राज्य सरकार कोलकाता और हावड़ा नगर निगम का चुनाव पहले कराने पर विचार कर रही है। खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सोमवार को न्यायाधीश टीएस शिवगनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ में प्रताप बनर्जी की ओर से अधिवक्ता पिंकी आनंद ने मामले की सुनवाई एक दिसंबर तक स्थगित करने का अनुरोध किया। राज्य चुनाव आयोग की ओर से हाजिर हुए अधिवक्ता जयंत मित्रा ने भी इसका विरोध नहीं किया। हाई कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भाजपा सोमवार को अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर चुकी है। चूंकि अदालत की तरफ से चुनाव को लेकर अब तक निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है इसलिए फिलहाल इसमें कानूनी तौर पर कोई बाधा नहीं है। बंगाल भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी कोर्ट में भी लड़ेगी और वोट में भी लड़ेगी।

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