भवानीपुर उपचुनाव: सिर्फ भवानीपुर में ही उपचुनाव क्यों? हाई कोर्ट का आदेश, 24 घंटे में हलफनामा जमा कराए चुनाव आयोग
भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से हलफनामा तलब किया है। भवानीपुर में 30 सितंबर को मतदान होना है। दरअसल बंगाल की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और दो पर आम चुनाव होना था।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से हलफनामा तलब किया है। भवानीपुर में 30 सितंबर को मतदान होना है। दरअसल, बंगाल की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और दो पर आम चुनाव होना था। परंतु, चुनाव आयोग ने सिर्फ भवानीपुर सीट के लिए उपचुनाव और मुर्शिदाबाद की दो सीटें शमशेरगंज और जंगीपुर में चुनाव कराने की घोषणा की है। इसी को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है कि सिर्फ भवानीपुर में ही उपचुनाव क्यों कराए जा रहे है जबकि चार और सीटें रिक्त हैं। उसी पर सुनाई के बाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को 24 घंटे के भीतर हलफनामा जमा देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।
बता दें कि विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से पराजित होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं। उन्हें सीएम पद पर बने रहने के लिए पांच नवंबर के पहले विधासभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना होगा। यदि वह र्निवाचित नहीं होती हैं, तो उनकी सीएम की कुर्सी चली जाएगी। इस बाबत ममता ने कल खुद ही कहा था कि उन्हें वोट दें। यदि वह चुनाव नहीं जीतती हैं, तो वह सीएम नहीं रह पाएंगी।
भवानीपुर उपचुनाव को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस मामले पर चुनाव आयोग का त्वरित हलफनामा जमा देने को कहा। हाई कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयोग ने प्रेस वक्तव्य में पैराग्राफ सात और आठ किन परिस्थितियों में दिए? भवानीपुर उपचुनाव नहीं होने पर संवैधानिक संकट के बारे में किसने लिखा? आयोग या मुख्य सचिव ने? उपचुनाव में संवैधानिक दायित्व कैसे हो सकता है? हलफनामे में पूरे मामले को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि बंगाल में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में तृणमूल ने उपचुनाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य सचिव ने भी इस बाबत आयोग को पत्र लिखा था। उसके बाद आयोग ने मुर्शिदाबाद की दो विधानसभा सीटों जंगीपुर और शमशेरगंज में चुनाव और कोलकाता की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा की थी। इसके बाद सायन बनर्जी नामक अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।