पान-मसाला,गुटखा की खरीद-बिक्री व उत्पादन पर पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ाया

प्रतिबंध के बावजूद बंगाल में धड़ल्ले से पान-मसाल गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद की हो रही है बिक्री। यह निर्देश सात नवंबर से प्रभावी होगा। निर्देश में कहा गया है कि गुटखा पान-मसाला समेत तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं।

By Priti JhaEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 04:33 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 12:14 PM (IST)
पान-मसाला,गुटखा की खरीद-बिक्री व उत्पादन पर पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ाया
प्रतिबंध के बावजूद बंगाल में धड़ल्ले से पान-मसाल, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद की हो रही है बिक्री।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने राज्य में सात नवंबर, 2021 से पान-मसाला और गुटखा समेत सभी तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री और उत्पदान पर लगा प्रतिबंध और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बंगाल में गुटखा और तंबाकू मसालों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर एक साल के लिए रोक रहेगी। बता दें कि एक साल पहले गुटखा और तंबाकू मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस अवधि की समाप्ति से पहले नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

यह निर्देश सात नवंबर से प्रभावी होगा। निर्देश में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला समेत तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं। तंबाकू पदार्थों में निकोटिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। नोटिस में कहा गया है कि गुटखा और निकोटिन या तंबाकू उत्पादों वाले विभिन्न मसालों की बिक्री जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हैं, अगले एक साल के लिए राज्य में प्रतिबंधित रहेगा।

बता दें कि सबसे पहले राज्य में गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध पहले ही लगाया गया था तब से प्रतिबंध प्रत्येक एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। कोलकाता पुलिस, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं को प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के लिए निर्देश भेजे गए हैं। रोक के बावजूद महानगर में सरेआम, धड़ल्ले से पान-मसाला और खुटखा समेत अन्य तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं। यह सिर्फ सरकारी खाते में नाम के लिए प्रतिबंध है। अगर उत्पादन पर प्रतिबंध होता तो राज्य में बिक्री ही नहीं होती। पर, ऐसा नहीं है। 

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