चुनाव बाद हिंसा की जांच कर SIT प्रमुख कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर नहीं लेंगी कोई मानदेय

बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही एसआइटी (सीट) की प्रमुख कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर कोई मानदेय नहीं लेंगी। गुरुवार को उन्होंने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को यह सूचित किया है

By Vijay KumarEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 08:12 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 08:12 PM (IST)
चुनाव बाद हिंसा की जांच कर SIT प्रमुख कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर नहीं लेंगी कोई मानदेय
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को किया सूचित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही एसआइटी (सीट) की प्रमुख कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर कोई मानदेय नहीं लेंगी। गुरुवार को उन्होंने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को यह सूचित किया है। उन्हें इस बाबत 10 लाख रुपये मानदेय के तौर पर दिए जाने की बात है। गौरतलब है कि चुनाव बाद हिंसा के गंभीर मामलों की जांच का आदेश हाईकोर्ट ने सीबीआइ को दिया है। इनमें हत्या व दुष्कर्म के मामले शामिल हैं।

वहीं कम महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी सीट करेगी। राज्य सरकार द्वारा सीट गठित करने के बाद हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर को इसका प्रमुख बनाया गया था। मंजुला चेल्लूर ने अदालत को सूचित किया है कि वह इस बाबत कोई मानदेय नहीं लेंगी।

गौरतलब है कि इस पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किए जाने की बात थी लेकिन उनमें से किसी की उपलब्धता नहीं होने के बाद हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। मंजुला चेल्लूर कलकत्ता हाईकोर्ट के अलावा बांबे हाईकोर्ट की भी मुख्य न्यायाधीश रही हैं।

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