मवेशी तस्करी कांड में तृणमूल नेता विनय मिश्रा को सीबीआइ की विशेष अदालत ने किया 'फरार' घोषित

अदालत ने 22 मार्च तक हाजिर होने का दिया है निर्देश तस्करी कांड में मुख्य आरोपित अनूप माजी की तलाश में भी विभिन्न जगहों पर सीबीआइ ने की छापामारी। सीबीआइ उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Sat, 20 Feb 2021 08:12 AM (IST) Updated:Sat, 20 Feb 2021 08:12 AM (IST)
मवेशी तस्करी कांड में तृणमूल नेता विनय मिश्रा को सीबीआइ की विशेष अदालत ने किया 'फरार' घोषित
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कोलकाता, राज्य ब्यूरो। सीबीआइ की विशेष अदालत ने मवेशी तस्करी कांड में युवा तृणमूल के महासचिव विनय मिश्रा को शुक्रवार को 'फरार' घोषित कर दिया। मिश्रा के कोलकाता के रासबिहारी इलाके में स्थित घर के सामने इस बाबत नोटिस लगा दिया गया है। मिश्रा को सीबीआइ की अदालत ने 22 मार्च तक उसके समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है। सीबीआइ की टीम ने मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान कई मोबाइल व लैपटाप बरामद किए हैं। उनकी जांच की जा रही है। 

 सूत्रों से पता चला है कि मिश्रा के एक महीने के अंदर अदालत के समक्ष हाजिर नहीं होने पर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। गौरतलब है कि मवेशी तस्करी कांड में तीन बार तलब किए जाने के बावजूद मिश्रा एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। सीबीआइ उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। दूसरी तरफ कोयला तस्करी कांड में मुख्य आरोपित अनूप माजी उर्फ लाला की तलाश में भी सीबीआइ विभिन्न जगहों पर छापामारी कर रही है। लाला की तलाश में शुक्रवार को बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल समेत विभिन्न जगहों पर छापामारी की गई लेकिन वह हाथ नहीं लगा।

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