श्रमिक के हत्या मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास

संवादसूत्र अलीपुरद्वार अलीपुरद्वार अतिरिक्त जिला व दायरा अदालत ने चाय बागान के एक श्रमिक को पिट पि

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Dec 2019 09:45 PM (IST) Updated:Wed, 11 Dec 2019 06:16 AM (IST)
श्रमिक के हत्या मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास
श्रमिक के हत्या मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास

संवादसूत्र, अलीपुरद्वार : अलीपुरद्वार अतिरिक्त जिला व दायरा अदालत ने चाय बागान के एक श्रमिक को पिट पिटकर मार डालने के आरोप में दो महिला सहित आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मंगलवार को न्यायाधीश रीना साउ ने यह निर्णय दिया।

सरकारी अधिवक्ता विकास घोष व श्रीमयी घोष मजूमदार ने कहा कि गत 31 मार्च 2013 में अलीपुरद्वार शहर के संलग्न माझेरडाबरी चाय बागान के गिरजा लाइन के निवासी एमिल बाकला को उसके पड़ोसी प्रकाश कुजूर सहित आठ लोगों ने मिलकर ईट, पत्थर व लकड़ी से बेधड़क पिटाई की। पैसे को लेकर एमिल बाकला व प्रकाश कुजूर के बीच विवाद को केंद्र करके यह मारपीट की घटना घटी। घटनास्थल पर ही एमिल बाकला की मौत हो गई। इसके बाद शिकायत के आधार पर शामुकतला थाना पुलिस ने आरोपी प्रकाश सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया। करीब छह सालों तक अदालत में मामला चलने के बाद 12 लोगों की गवाही व सबूतों के आधार पर अदालत ने 302 एवं 34 धारा के तहत आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही आरोपी पक्ष के वकील गोपा कुण्डू ने कहा कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ हमलोग उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

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