नहीं चलेगी धांधली,स्टाल चलाना होगा या लौटाना होगा
एक्सक्लूसिव -स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के तेवर तल्ख -कई मालिकों को नोटिस जारी -बकाए रकम की
एक्सक्लूसिव
-स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के तेवर तल्ख
-कई मालिकों को नोटिस जारी
-बकाए रकम की भी होगी वसूली
रेगुलेटेड मार्केट
-आवंटन के तीन महीने तक स्टाल खाली रहने एग्रीमेंट हो जाएगा रद
-नए दिशा-निर्देश से खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह में हड़कंप 64
स्टाल खाली हैं सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में
15
खाली स्टालों से अभी बकाए की वसूली
40
लाख रुपये बकाए की अब तक हो चुकी है वसूली
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : पूर्वोत्तर भारत मे कच्चे माल की सबसे बड़ी मंडी सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में स्टालों की धाधली कई बार उजागर हो चुकी है। स्टालों की धाधली कर माल बनाने के लिए मंडी में एक गिरोह भी पनप चुका है। कच्चे माल की इस मंडी में फल-सब्जी और मछली से अधिक अवैध रुप से स्टालों की खरीद-बिक्री एक बड़े कारोबार का रूप ले चुका है। इसकी शिकायत सरकार तक भी पहुंची है। उसके बाद अब स्टालों की धाधली पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ने कड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार आवंटन के तीन महीने बाद भी स्टाल को उपयोग में नहीं लाने पर एग्रीमेंट रद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बंद पड़े स्टालों से बकाया रकम की वसूली भी शुरू कर दी गई है। कुछ के पैसे आ गए हैं तो कुछ मालिकों को वसूली की नोटिस जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन सह कृषि-विपणन विभाग के मुख्य सचिव राजेश कुमार सिन्हा और मंत्री बिप्लव मित्रा ने इस बात को माना भी है। उसके बाद से ही स्टालों की खरीद-बिक्री में शामिल गिरोह में हड़कंप है।
इस बीच मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट समेत सालबाड़ी और फासीदेवा किसान मंडी में खाली पड़े स्टालों के आवंटन की प्रक्रिया मार्केटिंग बोर्ड ने शुरु कर दी है। सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में 64, सालबाड़ी किसान मंडी में 7 और फासीदेवा किसान मंडी में 20 स्टाल खाली हैं। इन 91 स्टालों को आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरु की गई है। स्टाल लेने को इच्छुक व्यापारियों के लिए आवेदन फार्म उपलब्ध कराया गया है। बल्कि 91 स्टालों के लिए अब तक एक सौ से अधिक आवेदन फार्म बिक चुके हैं। तीन हजार रुपये में फार्म खरीद कर जमा कराने वाले आवेदक स्टालों की नीलामी में शामिल हो सकेगें। सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यापारी को एक निर्धारित अवधि के लिए स्टाल किराए पर दिया जाएगा। अवधि, किराया व सम्बंधित अन्य कानूनी प्रक्रिया के लिए बोर्ड व्यापारी के साथ एक लीज एग्रीमेन्ट करेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव राजेश कुमार सिन्हा और कृषि विपणन मंत्री बिप्लव मित्रा ने बताया इस बार एग्रीमेन्ट में एक विशेष शर्त जोड़ा जाएगा। वह यह कि आवंटन के तीन महीने में व्यापारी इस स्टाल का उपयोग नहीं करता, अर्थात खाली छोड़ देता है तो एग्रीमेन्ट को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उस स्टाल को किसी दूसरे इच्छुक व्यापारी को आवंटित कर दिया जाएगा। कुछ खास बातें
1.बोर्ड के निर्णय के बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट कमेटी ने ऐसे खाली पड़े स्टालों के एग्रीमेंट को रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
2.बीते करीब ढाई महीने में मार्केट कमेटी ने बंद पड़े स्टाल के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। जिनमें से 15 स्टाल के मालिकों ने बकाया किराया जमा कराया है।
3.सिर्फ इन 15 स्टालों का ही 40 लाख रुपया किराया बकाया था। बोर्ड ने मार्केट कमेटी को बंद पड़े आवंटित स्टालों को चिन्हित कर मालिकान को शीघ्र नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
4.नोटिस जारी करने के तीन महीने बाद एग्रीमेंट रद्द कर बोर्ड के नियमानुसार उसे आवंटित करने की प्रक्रिया शुरु करने को कहा है।
5.यहां यह भी बता दें कि रविवार को ही विभागीय मंत्री बिप्लव मित्रा, विभाग के मुख्य सचिव राजेश सिन्हा, विभागीय सीईओ जयदीप दत्ता गुप्ता व अन्य ने सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट का जायजा भी लिया है।