पत्नी के प्रेमी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन सश्रम कारावास

पत्‍‌नी के प्रमी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Sep 2021 09:40 PM (IST) Updated:Wed, 29 Sep 2021 09:40 PM (IST)
पत्नी के प्रेमी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन सश्रम कारावास
पत्नी के प्रेमी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन सश्रम कारावास

-फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात वर्षो की प्रक्रिया के बाद सुनाई सजा

-2013 का है मामला, पत्नी के अवैध संबंध के विरुद्ध पति बौखलाया जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : पत्नी के आशिक की हत्या करने के जुर्म में सिलीगुड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। घटना के सात वर्ष बाद पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट, साक्ष्यों और 14 गवाहों के बयानात के बाद सिलीगुड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने आरोपित प्रभात सिंह को दोषी करार दिया और बुधवार को उसे उपरोक्त सजा सुनाई।

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2013 में 30 अक्टूबर को खोरीबाड़ी इलाके में एक हत्याकाड का मामला सामने आया। मृतक की पहचान दुलाल सिंह के रूप में हुई। अगले दिन मृतक के भाई विमल सिंह ने पड़ोसी प्रभात सिंह पर हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस द्वारा मामले की जाच शुारू करते ही प्रभात सिंह इलाके से फरार हो गया। अदालत से वारंट लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी शुरू की। अंतत: प्रभात सिंह ने स्वयं ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तब, छह महीने न्यायिक हिरासत में रहने के बाद प्रभात की जमानत याचिका अदालत ने मंजूर की।

उसके बाद वर्ष 2015 से सिलीगुड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरु हुई। सरकारी पक्ष के वकील पीयूष कांति घोष ने बताया कि इन सात वर्षो मे 14 लोगों की गवाही गुजरी। कई साक्ष्य पेश किए गए। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सारी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने प्रभात सिंह को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा दी।

इस घटना की जाच कर रही खोरीबाड़ी थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत दुलाल सिंह का प्रभात सिंह की पत्नी के साथ अवैध रिश्ता था। इसी गुस्से में प्रभात सिंह ने दुलाल पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया और उसकी मौत हो गई थी।

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