10 साल बाद एक साल की सजा

-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाकारोबार में साथी के साथ मारपीट का दोषी 30 अप्रैल 2

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Jul 2021 09:02 PM (IST) Updated:Wed, 14 Jul 2021 09:02 PM (IST)
10 साल बाद एक साल की सजा
10 साल बाद एक साल की सजा

-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगा,कारोबार में साथी के साथ मारपीट का दोषी 30

अप्रैल 2011 को हुई थी घटना

12

जुलाई को अदालत ने दोषी ठहराया था

25

हजार रुपये पीड़ित को मिलेगा

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : माटीगाड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 30 अप्रैल 2011 में आपसी विवाद के दौरान मारपीट मामले में एसीजेएम द्वितीय कोर्ट की न्यायाधीश नीलंजना चटर्जी ने दोषी मोहम्मद कालू को एक वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। इस संबंध में सरकारी वकील दिलीप राय ने बताया कि दोषी मोहम्मद कालू नदी से पत्थर निकालकर अपने साथी मोहम्मद शेरू के साथ काम करता था। व्यापार के दौरान आपस में विवाद हुआ और देखते ही देखते मोहम्मद कालू ने पत्थर तोड़ने वाले हथौड़े और रॉड से मोहम्मद शेरू पर हमला किया। हमले के दौरान सिर पर चोट लगने से मोहम्मद शेरू को एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इसी दौरान उन्होंने 30 अप्रैल 2011 को माटीगाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बनाया। बाध्य होकर मोहम्मद कालू ने कोर्ट में आत्म समर्पण किया। उसके बाद उसे कोर्ट में जमानत मिल गयी थी। मामले की सुनवाई के दौरान 12 जुलाई को उसे दोषी करार देते हुए एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। गवाहों, चिकित्सकों और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उसे एक वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें 25 हजार रुपये पीड़ित के परिवार को देना है। बाकी 25 हजार रुपये कोर्ट में जमा कराना है। सरकारी वकील दिलीप राय ने कहा कि यह सजा भले ही सुनने में छोटी लगती हो परंतु इस सजा के बाद लोगों को यह सीख मिलेगी कि आपसी विवाद करने के बाद भी उन्हें कोर्ट से सजा मिल सकती है।

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