पार्सल वैन पट्टा नीति में बदलाव

जागरण संवाददातासिलीगुड़ी भारतीय रेल ने परिवहनकर्ताओं को ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए

By JagranEdited By: Publish:Thu, 03 Dec 2020 09:35 AM (IST) Updated:Thu, 03 Dec 2020 09:35 AM (IST)
पार्सल वैन पट्टा नीति में बदलाव
पार्सल वैन पट्टा नीति में बदलाव

जागरण संवाददाता,सिलीगुड़ी:

भारतीय रेल ने परिवहनकर्ताओं को ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में प्रीमियम ट्रेनों यानी शताब्दी, जन शताब्दी, दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए पार्सल वैन पट्टा नीति में बदलाव किया है।

नई संशोधित नीति के अनुसार, एलएचबी टाइप पार्सल वैन को पट्टे पर प्रदान करने की अनुमति अब राजधानी एक्सप्रेस एवं दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा आरम्भ करने से लेकर यात्रा समाप्ति स्थल तक प्रदान कर दी गई है। लोडिंग/अनलोडिंग परिचालन के कारण संबंधि ट्रेनों की यात्रा के समय में किसी भी तरह की विलम्बता नही होने के आधार पर साधारण यात्री ट्रेनों में पार्सल वैनों को पट्टे पर प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी पूसी रेलवे के सीपीआरओ शुभानन चंदा ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भारतीय रेल ने पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों को पट्टे पर प्रदान करने के लिए हेतु जमानती जमा/कार्यनिष्पादन गारंटी अनुच्छेद में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर अनुबंध मूल्य का 5 प्रतिशत की समतुल्य रकम जमानती जमा के रूप में जमा करना होगा।

एक ब्रेक वैन (एसएलआर) को पट्टे पर प्रदान करने के लिए जमानत जमा/कार्यनिष्पादन गारंटी को न्यूनतम रु. 1 लाख होने पर पूर्व वाछित 10 प्रतिशत के स्थान पर संशोधित कर सालाना अनुबंध मूल्य का 5 प्रतिशत कर दिया गया है। एकल पार्सल वैन (वीपी) के लिए भी रकम न्यूनतम रु. 4 लाख होने पर पूर्व वाछित 10 प्रतिशत के स्थान पर संशोधित कर वाíषक अनुबंध मूल्य का 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

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