स्टॉल धांधली को रोकने के लिए स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का सख्त निर्णय

-आवंटन के तीन महीनों तक स्टॉल खाली रहने एग्रीमेंट हो जाएगा रद्द -एसआरएमसी ने बीते डेढ़ महीनो

By JagranEdited By: Publish:Sun, 19 Sep 2021 09:06 PM (IST) Updated:Sun, 19 Sep 2021 09:06 PM (IST)
स्टॉल धांधली को रोकने के लिए स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का सख्त निर्णय
स्टॉल धांधली को रोकने के लिए स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का सख्त निर्णय

-आवंटन के तीन महीनों तक स्टॉल खाली रहने एग्रीमेंट हो जाएगा रद्द -एसआरएमसी ने बीते डेढ़ महीनों में बंद पड़े सिर्फ 15 स्टॉलों के मालिकान से बकाया 40 लाख वसूला जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : पूर्वोत्तर भारत मे कच्चे माल की सबसे बड़ी मंडी सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में स्टालों की धाधली कई बार उजागर हो चुकी है। स्टालों की धाधली के लिए मंडी में एक गिरोह पनप चुका है। कच्चे माल की इस मंडी में फल-सब्जी और मछली से अधिक अवैध रुप से स्टालों की खरीद-बिक्री कारोबार का रुप ले चुका है। स्टालों की धाधली पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ने कड़ा फैसला लिया है। आवंटन के तीन महीने बाद भी स्टाल को उपयोग में नहीं लाने पर एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाएगा।

उक्त जानकारी पश्चिम बंगाल स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन सह कृषि-विपणन विभाग के मुख्य सचिव राजेश कुमार सिन्हा और मंत्री बिप्लब मित्रा ने दी। जानकारी के मुताबिक सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट समेत सालबाड़ी और फासीदेवा किसान मंडी में खाली पड़े स्टालों के आवंटन की प्रक्रिया मार्केटिंग बोर्ड ने शुरु किया है। सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में 64, सालबाड़ी किसान मंडी में 7 और फासीदेवा किसान मंडी में 20 स्टाल खाली हैं। इन 91 स्टालों को आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरु की गई है। स्टाल लेने को इच्छुक व्यापारियों के लिए आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। बल्कि 91 स्टालों के लिए अब तक एक सौ से अधिक आवेदन फॉर्म बिक चुके हैं। तीन हजार रुपये में फॉर्म खरीद कर जमा कराने वाले आवेदक स्टालों की नीलामी में शामिल हो सकेगें। सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यापारी को एक निर्धारित अवधि के लिए स्टाल किराए पर दिया जयेगा। अवधि, किराया व सम्बंधित अन्य कानूनी प्रक्रिया के लिए बोर्ड व्यापारी के साथ एक लीज एग्रीमेन्ट करेगी। मुख्य सचिव राजेश कुमार सिन्हा और कृषि विपणन मंत्री बिप्लब मित्रा ने बताया इस बार एग्रीमेन्ट में एक विशेष शर्त जोड़ा जाएगा। वह यह कि आवंटन के तीन महीनों में व्यापारी इस स्टाल का उपयोग नहीं करता, अर्थात खाली पड़ी रही तो एग्रीमेन्ट रद्द कर दिया जाएगा। और उस स्टाल को किसी दूसरे इच्छुक व्यापारी को आवंटित कर दिया जाएगा।

बल्कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार सिलीगुड़ी रेगूलेटेड मार्केट कमेटी ने कार्यवाई शुरु कर दिया है। बीते करीब ढाई महीने में मार्केट कमेटी ने बंद पड़े स्टॉल के मालिकान को नोटिस जारी कर दिया है। जिनमे से 15 स्टॉल के मालिकान ने बकाया किराया जमा कराया है। सिर्फ इन 15 स्टॉलों का ही 40 लाख रुपया किराया बकाया था। बोर्ड ने मार्केट कमेटी को बंद पड़े आवंटित स्टॉलों को चिन्हित कर मालिकान को शीघ्र नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। नोटिस जारी करने के तीन महीने बाद एग्रीमेंट रद्द कर बोर्ड के नियमानुसार उसे आवंटित करने की प्रक्रिया शुरु करने को कहा है। रविवार की दोपहर मंत्री बिप्लब मित्रा, विभाग के मुख्य सचिव राजेश सिंहा, विभागीय सीईओ जयदीप दत्ता गुप्ता व अन्य ने सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट का जायजा लिया।

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