सोना तस्करों को नहीं मिली जमानत

जागरण संवाददाता सिलीगुड़ी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) उत्तर बंगाल की

By JagranEdited By: Publish:Wed, 13 Nov 2019 10:50 PM (IST) Updated:Wed, 13 Nov 2019 10:50 PM (IST)
सोना तस्करों को नहीं मिली जमानत
सोना तस्करों को नहीं मिली जमानत

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) उत्तर बंगाल की टीम ने सोमवार को सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ से 110 विदेशी सोने के बिस्कुट के साथ गिरफ्तार दो मणिपुर निवासी अमीर खान (21) व मोहम्मद फिरोज (24) को बुधवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया। इन्हें जमानत नहीं मिली। कोर्ट में अधिवक्ता अखिल विश्वास ने इनके जमानत की मांग की। सरकारी वकील त्रिदिप्त साहा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय तस्करी से जुड़ा हुआ है। इन्हें किसी कीमत पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायाधीश में दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद नियमानुसार जब्त सोने की कीमत एक करोड़ से अधिक होने के कारण जमानत नहीं देकर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। कोर्ट को बताया गया कि बरामद सोना का कुल वजन 25.756 किलोग्राम है। इसकी कीमत 10 करोड़ 15 लाख 97 हजार 915 रुपये है। दोनों ने स्वयं ही स्वीकार किया कि वे सोना म्यांमार से लाकर कोलकाता पहुंचाने जा रहे थे।

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