आठ भाजपा समर्थकों को मिली जमानत

- गैर जमानती धाराओं में दर्ज था मामला -बचाव पक्ष ने पुलिस की भूमिका पर उठाया सवाल जागरण सं

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 Aug 2020 08:43 PM (IST) Updated:Fri, 07 Aug 2020 06:19 AM (IST)
आठ भाजपा समर्थकों को मिली जमानत
आठ भाजपा समर्थकों को मिली जमानत

- गैर जमानती धाराओं में दर्ज था मामला

-बचाव पक्ष ने पुलिस की भूमिका पर उठाया सवाल जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : श्रीराम मंदिर के लिए भूमि पूजा पर शोभायात्रा निकालते गिरफ्तार आठ भाजपा समर्थकों की जमानत मिल गई है। बागडोगरा थाना पुलिस ने इनलोगों को बुधवार को तब गिरफ्तार कर लिया था जब ये लोग बाइक रैली निकाल रहे थे। पकड़े गए दीनबंधु बर्मन, सदानंद सिंह, संजय कुमार राय, सुमन वर्मन, परिमल राय, आनंद राय, रविन्द्र वर्मन तथा सुमन सिंह को जमानत दे दी गई है। बागडोगरा थाना की पुलिस ने काड संख्या 475 में धारा 188,269,353 ओर 34 के तहत काईवाई करते हुए गुरुवार को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया। इनमें कई गैर जमानती धाराएं हैं। पेशी के दौरान वचाव पक्ष के वकील अखिल विश्वास ने कहा कि यह पूरा मामला पुलिस की बनाई कहानी है। 500 वर्षो बाद एक ऐसा क्षण था जिसे राम भक्त अपने आप को घर मे कैद नही कर पाए। इसके लिए धारा 188 के तहत कार्रवाई होना चाहिए। शिकायतकर्ता ही पुलिस व जाचकर्ता भी पुलिस है। सभी आरोपी कोई हंगामा नहीं कर रहे थे। किसी के साथ मारपीट नहीं की। ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता बुधवार दीप जलाने के बाद बाइक पर जयश्रीराम का उद्घोष करते हुए सड़क पर निकले। पुलिस के मना करने पर भी पूजा की। क्या पूजा करना ही इनका सरकारी काम मे बाधा डालना है। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को अंतरिम जमानत दे दी। जमानत मिलने से भाजपा समर्थकों में काफी खुशी है।

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