उत्तरकाशी में दो नशा तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद

पुलिस ने दो नशा तस्करों को धर-दबोचने में सफलता हासिल की है। उनके पास से एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही युवक असी गंगा घाटी के अगोडा गांव के निवासी हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Wed, 25 Nov 2020 12:03 PM (IST) Updated:Wed, 25 Nov 2020 12:03 PM (IST)
उत्तरकाशी में दो नशा तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद
उत्तरकाशी में दो नशा तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे।

उत्तरकाशी, जेएनएन। उत्तरकाशी में पुलिस ने दो नशा तस्करों को धर-दबोचने में सफलता हासिल की है। उनके पास से एक किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये दोनों ही युवक असी गंगा घाटी के अगोडा गांव के निवासी हैं। 

उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देश पर पुलिस लगातार नशे और मादक पदार्थों की बढ़ती प्रवृति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रही है। इसी के तहत मंगलवार की रात को कोतवाली प्रभारी महादेव उनियाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान तेखला पुल के पास माण्डो रोड से दो युवकों को पुलिस ने पकड़ा।

कोतवाली प्रभारी महादेव उनियाल ने बताया कि पकड़े गए युवकों में आशीष निवासी ग्राम अगोड़ा के पास से 520 ग्राम और दयाराम निवासी ग्राम अगोड़ा के पास से 530 ग्राम चरस बरामद की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक कमल कुमार, उप निरीक्षक अशोक कुमार, प्रशान्त राणा, वीर सिंह, संजय आर्य शामिल थे। 

चरस तस्करी में चार साल का कठोर कारावास

वहीं, बीते मंगलवार को चरस तस्करी के चार वर्ष पुराने मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को चार साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभी तक जमानत पर चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 2016 को बड़कोट थाना पुलिस ने रुटीन चेकिंग के दौरान धन्नजय निवासी ग्राम कांडा थाना बडकोट को 850 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के समक्ष आठ गवाह और अन्य साक्ष्य परीक्षित कराए। इनके आधार पर दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को सजा सुनाई।

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