कोविड क‌र्फ्यू में दुकान खोलने पर दो पर मुकदमा

बाजपुर में कोविड क‌र्फ्यू के दौरान दुकानें खोलने पर पुलिस ने दो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 05:49 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 05:49 PM (IST)
कोविड क‌र्फ्यू में दुकान खोलने पर दो पर मुकदमा
कोविड क‌र्फ्यू में दुकान खोलने पर दो पर मुकदमा

संवाद सहयोगी, बाजपुर : लॉकडाउन में दुकानें खोलने पर ढाबा स्वामी समेत दो दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना केलाखेड़ा में तैनात उपनिरीक्षक आनंद लाल पुलिस टीम के साथ कोविड-19 के ²ष्टिगत क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी बीच पुलिस टीम चेकिग करते हुए मेन बाजार में पहुंची तो साइन मोबाइल की दुकान खुली हुई थी। दुकान के अंदर असरफ पुत्र स्व. सब्बीर अहमद बिना मास्क के मौजूद था। लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने पर असरफ के खिलाफ धारा 188, 269, 270 आईपीसी व 51(ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी प्रकार एनएच-74 पर स्थित मदीना मुस्लिम ढाबा खुला हुआ मिला और ढाबा स्वामी रत्ना मडैया निवासी यामिन पुत्र मो.सफी बिना मास्क के मौजूद था, जबकि वर्तमान समय में राज्य में कोरोना महामारी कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन घोषित किया गया है। लाकडाउन अवधि में इस प्रकार ढाबा खोलना कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन है। बाजार से वाहन चालकों को खदेड़ा

खटीमा: कोरोना महामारी के बीच बाजारों में उमड़ रही भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए तहसीलदार यूसुफ अली ने गुरुवार को अभियान चलाया। बेवजह आवाजाही कर रहे वाहन चालकों को खदेड़ा।

दुकानदारों को भी भीड़ नहीं जुटाने को लेकर आगाह किया। पुलिस प्रशासन को बाजारों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए।

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नियम तोड़ने पर 20 का चालान

खटीमा: क‌र्फ्यू में गाइडलाइन के पालन को लेकर पुलिस ने गुरुवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की। एमवीएक्ट में छह, बिना मास्क के नौ व 81 पुलिस एक्ट में चालान कर 8750 रुपये जुर्माना वसूला।

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