कोरोनाकाल में एंबुलेंस समेत अन्य वाहनों का किराया तय

बाजपुर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों को परिवहन करने के लिए एंबुलेंस सहित अन्य वाहनों का किराया तय।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 05:04 PM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 05:04 PM (IST)
कोरोनाकाल में एंबुलेंस समेत अन्य वाहनों का किराया तय
कोरोनाकाल में एंबुलेंस समेत अन्य वाहनों का किराया तय

संवाद सहयोगी, बाजपुर : कोविड-19 संक्रमित मरीजों को परिवहन करने के लिए एंबुलेंस सहित विभिन्न वाहनों की दरें तय कर दी गई हैं।

यह जानकारी देते हुए एसडीएम विवेक प्रकाश ने बताया कि वर्तमान में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा एंबुलेंस का किराया तय न होने के कारण जनपद ऊधम सिंह नगर हेतु एंबुलेंस का किराया निर्धारित करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ऊधम सिंह नगर संभाग द्वारा जनपद के निजी एंबुलेंस चालकों एवं वाहन स्वामियों, उनके प्रतिनिधियों तथा र्निसंग होम-अस्पतालों के चिकित्सकों से वार्ता की गई। इनसे हुई वार्ता एवं वर्तमान बाजार दशा को आधार बनाने के साथ ही एंबुलेंस की किराया दर का आंकलन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया। बताया गया कि बेसिक एंबुलेंस (ऑक्सीजन सिलिडर के साथ नॉन एसी) का 15 किमी की परिधि में एक तरफ छोड़ने का न्यूनतम किराया 800 रुपये एवं 15 किमी से अधिक दूरी हेतु 18 रुपये प्रति किमी, एक घंटे के पश्चात 200 रुपये प्रति घंटे प्रतीक्षा भाड़ा निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बेसिक एंबुलेंस (ऑक्सीजन सिलिडर के साथ ही एसी) का 15 किमी की परिधि में एक तरफ छोड़ने का न्यूनतम किराया 1200 रुपये एवं 15 किमी से अधिक दूरी हेतु 20 रुपये प्रति किमी, एक घंटे के पश्चात 250 रुपये प्रति घंटे प्रतीक्षा भाड़ा देना होगा। इसके अलावा आईसीयू काíडयक एंबुलेंस का 15 किमी की परिधि तक न्यूनतम किराया 3000 रुपये मय चालक, र्निसंग स्टाफ के साथ चार हजार एवं डॉक्टर के साथ 6 हजार रुपये वहन करना होगा। 15 किमी से अधिक दूरी हेतु प्रत्येक अतिरिक्त किमी या उसके भाग के लिए 45 रुपये प्रति किमी (र्निसंग स्टाफ के साथ) व 50 रुपये प्रति किमी (डॉक्टर के साथ) देना होगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमित के परिवहन के लिए चालक को पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइजर मरीज/अटेंडेंट द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मरीज/अटेंडेंट के अनुरोध एवं खर्चे पर अतिरिक्त संसाधन/जनशक्ति की उपलब्धता एंबुलेंस सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी। उन्होंने एंबुलेंस चालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने एवं निर्धारित दरों के अनुसार ही मरीज व उपभोक्ता को रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने की बात कही है। साथ ही नियमों के उल्लंघन की दशा में संबंधित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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