हिमलायन फूड पार्क को लेकर एनजीटी से राहत

काशीपुर के महुआखेड़ा गंज स्थित हिमालयन फूड पार्क में खामियों को लेकर दायर याचिका पर एनजीटी से मिली राहत।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Nov 2020 08:20 PM (IST) Updated:Fri, 27 Nov 2020 08:20 PM (IST)
हिमलायन फूड पार्क को लेकर एनजीटी से राहत
हिमलायन फूड पार्क को लेकर एनजीटी से राहत

जागरण संवाददाता, काशीपुर: महुआखेड़ा गंज स्थित हिमालयन फूड पार्क में खामियों को लेकर एवं तय नियमों की अनदेखी के मामले में एनजीटी ने जिलाधिकारी और पीसीबी की संयुक्त रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की सुनवाई करते हुए राहत दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण के माकूल इंतजाम हैं और किसी को कोई भी नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं है।

हिमालयन फूड पार्क के विरुद्ध पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन को लेकर दायर मूल आवेदन पर मंगलवार को सुनवाई हुई। पार्क के विरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी स्थापित न किए जाने, ग्रीन बैल्ट न बनाने, कृषि भूमि पर दुष्प्रभाव डालने व कार्बेट नेशनल पार्क के वन्य जीवों पर भी दुष्प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया गया था। मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच के आदेश दिए गए थे। संयुक्त जांच दल ने निरीक्षण कर रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि हिमालयन फूड पार्क द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। ग्रीन बैल्ट के लिए स्थान छोड़ा गया है।

समिति ने माना कि उक्त पार्क द्वारा कार्बेट नेशनल पार्क पर कोई दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। एनजीटी ने कहा कि प्रकरण पर अन्य किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी नियमों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करेगा। क्या था मामला

महुआखेड़ागंज में स्थित हिमालयन फूड पार्क की स्थापना में खामियों को लेकर काशीपुर के आर्यनगर निवासी विजय कुमार मल्होत्रा ने उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। जिसके आधार पर विजय कुमार मल्होत्रा ने एनजीटी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उदित बंसल के माध्यम से हिमालयन फूड पार्क को उत्तराखण्ड पर्यावरण नियंत्रण एवं प्रदूषण बोर्ड की शर्तो की अनदेखी करने पर एक याचिका दायर किया गया था। मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। जिसमें जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में सुनवाई में पीसीबी और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत को निस्तारित कर दिया गया।

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वर्जन

फूड पार्क को लेकर जो आरोप लगाए गए थे उसे कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर निस्तारित कर दिया। मामले में पीसीबी की चेकिग जारी रखी जाएगी।

- नरेश गोस्वामी क्षेत्रीय अधिकारी, पीसीबी

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