दहेज में कार और 18 लाख रुपये न देने पर विवाहिता को पीटा, पांच पर केस

काशीपुर में दहेज में लग्जरी कार या 1

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 05:26 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 11:29 PM (IST)
दहेज में कार और 18 लाख रुपये न देने पर विवाहिता को पीटा, पांच पर केस
दहेज में कार और 18 लाख रुपये न देने पर विवाहिता को पीटा, पांच पर केस

जागरण संवाददाता, काशीपुर: दहेज में लग्जरी कार या 18 लाख रुपये नहीं लाने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को पीटा। पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मोहल्ला सुभाष नगर शुगर फैक्ट्री रोड निवासी रूमिता मित्तल पुत्री संतोष शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी पिछले साल 10 दिसंबर को रवीश मित्तल पुत्र पृथ्वीराज मित्तल निवासी मित्तल इंजीनियर्स गुलमोहर पैलेस के पास धामपुर जिला बिजनौर के साथ हुआ था। शादी के समय मायके पक्ष के लोगों ने दस लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा परिवार वालों ने पांच लाख रुपये का अन्य सामान उपहार स्वरूप दिया था। कुछ दिनों बाद उसके पति रवीश मित्तल, ससुर पृथ्वीराज मित्तल, जेठ अश्विनी मित्तल, जेठानी रत्ना मित्तल कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे। 19 मई 2021 को पति नोएडा में अपने दोस्त के घर ले गया। वहां करीब एक हफ्ते तक रही। इस दौरान अपनी मां के इलाज के लिए पांच लाख लाने के लिए दबाव बनाने लगा। आत्महत्या के लिए उकसाया गया। तंग आकर 28 मई को अपने घर काशीपुर आ गई। चार जुलाई को ससुराल वालों ने घर आकर कार लाने पर ही लौटने की धमकी दी।

11 जुलाई को पीड़िता अपनी किताबें पेंटिग लेने गई तो उसके पति व सास ने वीडियो रिकॉíडंग के माध्यम से कागजात पर लिखाकर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बनाने लगे। पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति रवीश मित्तल, ससुर पृथ्वीराज मित्तल, जेठ अश्विनी मित्तल, जेठानी रत्ना मित्तल के खिलाफ धारा 398 (ए), 323, 504, 506 आईपीसी तथा 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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