चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 05:25 PM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 05:25 PM (IST)
चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जासं, काशीपुर : धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक संजय सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि ग्राम नगलिया कासगंज थाना टांडा जिला रामपुर निवासी सावेज मियां कार्यालय में आए और अपने वाहन पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रार्थना की। इस पर कंपनी के कर्मचारी ने सावेज के वाहन के संपूर्ण कागजात तथा ग्राम बादली टांडा जिला रामपुर निवासी चुन्नी लाल बतौर गारेंटर 21 दिसबंर 2014 को अनुबंध करा दिया। जिसके आधार पर वाहन पर चार लाख 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। जिसे सावेज ने 6 लाख 57 हजार 521 रुपये मय ब्याज 39 किस्तों में जमा करना था। पर सावेज ने कंपनी की बकाया धनराशि जमा नहीं की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

वहीं, दूसरे मामले में शाखा प्रबंधक ने कहा कि यूपी के ग्राम रतुपुरा थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी मोहम्मद हारुन पुत्र अख्तर अली ने अपने वाहन पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रार्थना की। हारुन ने वाहन संबंधी कागजात तथा ग्राम कमालपुर थाना डिलारी ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी इलियास पुत्र अहसान को बतौर गारेंटर साथ लाकर 3 नवंबर 2014 को अनुबंध करा दिया। कंपनी ने हारून को 2 लाख 55 हजार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। जिस पर 3 लाख 62 हजार 766 रुपये मय ब्याज के किस्तों में जमा करनी थी, लेकिन किस्त जमा किए बगैर वाहन बेच दिया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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