पुलिस पर लगाया जानलेवा हमले की धारा हटाने का आरोप
रुद्रपुर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा हटा दी।
जासं, रुद्रपुर : जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा हटा दी। इस मामले में पीड़ित अधिवक्ता ने एसएसपी, आइजी समेत डीजीपी को शिकायती पत्र सौंपा है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि सात अप्रैल को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव था। रात 10 बजे के आसपास रवि रस्तोगी, विक्रांत व नरेश रस्तोगी समेत चार-पांच अन्य लोगों ने उन पर बेस बॉल के डंडे, लाठी व हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। शिकायत पर पुलिस ने रवि रस्तोगी, विक्रांत व नरेश रस्तोगी समेत अन्य के खिलाफ धारा 307, 324, 147 व 148 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि अब पुलिस ने आरोपितों पर दर्ज धारा 307 हटा दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एसएसपी, आइजी और डीजीपी को शिकायती पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। सिडकुल चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जानलेवा हमले की धारा हटाई गई है।
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एक आरोपित गिरफ्तार, अन्य की तलाश
सहायक शासकीय अधिवक्ता पर हमला करने के एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह पर हुए हमले में रवि रस्तोगी, विक्रांत व नरेश रस्तोगी समेत चार-पांच अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज था। जांच के दौरान मिले फुटेज से एक आरोपित की पहचान इंद्रपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह के रूप में हुई। उसकी पहचान होने के बाद पुलिस ने मंगलवार को इंद्रपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि अन्य हमलावरों की भी पहचान की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।