टिहरी में शराब समेत 18 चीजों के सैंपल फेल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने भेजा नोटिस

सरकारी शराब की दुकान से जांच के लिए लिया गया सैंपल फेल हो गया है। शराब के साथ दूध दही दालें तेल और मसाले के भी 18 सैंपल भेजे गए थे जो फेल हुए हैं। विभाग ने सभी को नोटिस जारी किया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 10:34 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 10:34 PM (IST)
टिहरी में शराब समेत 18 चीजों के सैंपल फेल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने भेजा नोटिस
सरकारी शराब की दुकान से जांच के लिए लिया गया सैंपल फेल हो गया है।

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। सरकारी शराब की दुकान से जांच के लिए लिया गया सैंपल फेल हो गया है। शराब के साथ दूध, दही, दालें, तेल और मसाले के भी 18 सैंपल भेजे गए थे, जो फेल हुए हैं। विभाग ने सभी को नोटिस जारी किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसी साल मार्च माह में जिले भर से अलग-अलग खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे, जिसके बाद पिछले महीने इन सैंपल की रिपोर्ट आई है।

मार्च में मुनि की रेती स्थित शराब की दुकान से लिया गया शराब का सैंपल भी फेल पाया गया है। विभाग के मुताबिक शराब में निर्धारित एल्कोहल से ज्यादा मात्रा में एल्कोहल पाया गया। विभाग ने कुल 219 सैंपल लिए थे, जिसमें से 18 सैंपल फेल हुए हैं। अन्य फेल सैंपल में दूध, दही, मसाले, तेल, चाय पत्ती और दालें शामिल हैं। विभाग ने सभी दुकानदारों और कंपनियों को नोटिस भेजकर एक महीने में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न आने पर उत्पाद बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि मुनि की रेती दुकान से लिया गया शराब व्हिसकी का सैंपल फेल आने पर व्यापारी और कंपनी को नोटिस भेजा गया है।

लगाया बीस हजार का अर्थदंड

नरेंद्रनगर स्थित एक दुकान से विभाग ने पिछले साल सूजी का एक सैंपल लिया था। खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि सैंपल फेल होने के बाद संबंधित व्यापारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसके खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पिछले सप्ताह एडीएम कोर्ट ने संबंधित दुकानदार पर बीस हजार रुपये के जुर्माने का अर्थदंड लगाने के आदेश दिए।

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