काश्तकारों को बेहतर पैकिग और बाजार उपलब्ध कराएं

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) नमामि बंसल ने चंबा-मसूरी फलपट्टी के काश्तकारों के लिए बेहतर पैकिग और बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश उद्यान विभाग को दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 08:35 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 08:35 PM (IST)
काश्तकारों को बेहतर पैकिग और बाजार उपलब्ध कराएं
काश्तकारों को बेहतर पैकिग और बाजार उपलब्ध कराएं

जागरण संवाददाता, नई टिहरी : मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) नमामि बंसल ने चंबा-मसूरी फलपट्टी के काश्तकारों के लिए बेहतर पैकिग और बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश उद्यान विभाग को दिए हैं।

गुरुवार को सीडीओ नमामि बंसल ने चोपड़ियाल गांव में बागवानी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुशीराम डबराल और मंगलानंद डबराल के खेतों में बागवानी की जानकारी ली। काश्तकारों ने उन्हें बताया कि क्षेत्र में फल एवं सब्जी उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। लेकिन सिचाई की सुविधा, बेहतर पैकिग एवं मार्केटिंग न होने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस पर सीडीओ ने जिला उद्यान अधिकारी डा. डीके तिवारी को मनरेगा के तहत वर्षा जल संग्रहण टैंक एवं मार्केटिंग व बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विकास भवन का किया निरीक्षण

नई टिहरी : मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल ने विकास भवन स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने पटलों से संबंधित कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रोस्टर अनुसार उपस्थिति, पत्रावलियों का उचित रखरखाव साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कर्मचारियों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने को भी कहा।

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राष्ट्रीय लोक अदालत 10 को

नई टिहरी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दस जुलाई को जिला न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि दस जुलाई को जिला एवं बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें फौजदारी, शमनीय मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, घरेलू हिसा आदि का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है वह किसी भी कार्य दिवस को संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वाद का निस्तारण करवाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। लोक अदालत में निस्तारित वादों की कोर्ट फीस वादी को वापस मिल जाती है इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पोस्टर, पंपलेट्स के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके।

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