आइटीबीपी अफसर पर धोखाधड़ी का मुकदमा

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: छत्तीसगढ़ निवासी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक संजीव रैना के खिला

By JagranEdited By: Publish:Tue, 08 Sep 2020 11:07 PM (IST) Updated:Wed, 09 Sep 2020 06:22 AM (IST)
आइटीबीपी अफसर पर  धोखाधड़ी का मुकदमा
आइटीबीपी अफसर पर धोखाधड़ी का मुकदमा

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: छत्तीसगढ़ निवासी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक संजीव रैना के खिलाफ एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी से जमीन खरीदने का मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की और बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

एसएसपी डा. रावत ने बताया कि देहरादून के अमन विहार सहस्त्रधारा रोड निवासी सतवीर यादव ने टिहरी जिले के कैम्पटी थाने ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि आइटीबीपी अधिकारी ने देहरादून में तैनाती के दौरान फर्जी दस्तावेजों के जरिये कैम्पटी के भटोली गांव में जमीन खरीदी। रिपोर्ट के मुताबिक तब उन्होंने अपने अनुसेवक के नाम पर 750 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। वर्ष 2014 और 2017 में उन्होंने इस जमीन को अपने और अन्य स्वजनों के नाम करा दिया। रिपोर्ट में अधिकारी के साथ ही उनकी पत्‍‌नी और पुत्र को भी नामजद किया गया है।

इधर, मुकदमा दर्ज होने के बाद राजस्व विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। धनोल्टी के एसडीएम रविद्र जुवांठा ने बताया कि आइटीबीपी अधिकारी के खिलाफ मानकों के विपरीत जमीन खरीदने की शिकायत देहरादून जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त हुई थी। नियमों के तहत उत्तराखंड से बाहर का कोई भी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है। अगर किसी को इससे अधिक जमीन खरीदनी हो तो शासन से अनुमति लेनी अनिवार्य है। आइटीबीपी अधिकारी के परिवार ने मानक से ज्यादा जमीन खरीदी है।

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