हेली कंपनी हैरिटेज के मालिक की जमानत खारिज

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: सेशन जज हरीश कुमार गोयल ने केदारनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों से हवाई टिक

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Nov 2018 03:01 AM (IST) Updated:Thu, 15 Nov 2018 03:01 AM (IST)
हेली कंपनी हैरिटेज के मालिक की जमानत खारिज
हेली कंपनी हैरिटेज के मालिक की जमानत खारिज

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: सेशन जज हरीश कुमार गोयल ने केदारनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों से हवाई टिकट बुकिंग में हेराफेरी करने के आरोपित हेली कंपनी हैरिटेज के मालिक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

रायपुर (छत्तीसगढ़) निवासी एसके अग्रवाल ने 26 मई 2018 को शेरसी से केदारनाथ के लिए हेली सर्विस की गौरी ट्रैवल्स हरिद्वार के माध्यम से टिकट बु¨कग कराई थी। ईमेल से हैरिटेज एविएशन कपंनी की टिकट बुक कराने के बाद जब तय समय पर अग्रवाल शेरसी हेलीपैड पहुंचे, तो हैरिटेज कंपनी ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। साथ ही यह बताया गया कि यह टिकट उनकी कंपनी का नहीं है, जिससे वह केदारनाथ धाम के लिए उड़ान नहीं कर पाए। अग्रवाल ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग पीएन मीणा से की। पुलिस ने जांच शुरू की और गौरी ट्रैवल्स हरिद्वार के कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने हवाई कंपनी हैरिटेज के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने हेली कंपनी के मालिक रोहित माथुर के दिल्ली स्थित ठिकानों पर दबिश दी, ¨कतु वह गिरफ्तारी से बचते रहे। उन्होंने पुलिस की विवेचना में कोई सहयोग नहीं किया। इस बीच, हेली कंपनी के मालिक रोहित माथुर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रप्रयाग में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। शासकीय अधिवक्ता केपी खन्ना ने अदालत को बताया कि हैरिटेज कंपनी ने यात्रियों को टिकट देने के बावजूद उसे गलत बताकर केदारनाथ जाने वाले यात्रियों से धोखाधड़ी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेशन जज हरीश कुमार गोयल ने हैरिटेज कंपनी के मालिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

यह था मामला

मई में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को टिकट देने के बाद भी हवाई कंपनी ने केदारनाथ ले जाने से मना कर दिया था, इस पर पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा के निर्देश पर जांच कराने के बाद हवाई कंपनी के खिलाफ टिकट में गड़बड़ी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।

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