पर्यटन नगरी लैंसडौन में 30 जून तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक
पौड़ी जिले की प्रमुख पर्यटन नगरी एवं छावनी शहर लैंसडौन में 30 जून तक बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
लैंसडौन (पौड़ी गढ़वाल), जेएनएन। पौड़ी जिले की प्रमुख पर्यटन नगरी एवं छावनी शहर लैंसडौन में 30 जून तक बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले स्थानीय लोगों को भी सात दिनों के संस्थागत क्वारंटाइन का प्रमाणपत्र दिखाने पर ही लैंसडौन कैंट की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। छावनी परिषद की ओर से कैंट निर्देशों का पालन करवाने के लिए कैंट सीमाओं पर पुलिस व विभागीय कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है।
छावनी परिषद के चेयरमेन ब्रिगेडियर अनूप सिंह चौहान ने शुक्रवार को कैंट एक्ट-2006 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से पर्यटन नगरी लैंसडौन को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। इसके तहत लैंसडौन में 30 जून तक पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह निषेध रहेगा। बाहरी प्रदेशों से आने वाले स्थानीय लोगों को भी अनिवार्य रूप से सात दिन संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा। इसका प्रमाणपत्र टोल बैरियर में दिखाने पर ही उन्हें कैंट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इसके बाद 14 दिन वह होम क्वारांटन में रहेंगे। होम क्वारंटाइन होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची छावनी परिषद की ओर से विभागाध्यक्ष को सौंपी जाएगी।
कैंट चेयरमैन ने निर्देशों का पालन करवाने के लिए छावनी परिषद ने दो दलों का भी गठन किया है। वह नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए सीमाओं का औचक निरीक्षण करेंगे। कैंट के सीईओ भूपति रोहित ने निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है।
एसिम्टोमेटिक लोगों को पेड क्वारंटाइन से मिली निजात
हवाई सेवा से उत्तराखंड आने वाले एसिम्टोमेटिक लोगों को अब पेड क्वारंटाइन से राहत दी गई है। कोरोना संक्रमण के प्रति संवेदनशील शहरों से होकर अन्य राज्यों से आने वाले ऐसे लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बीती दो जून को जारी गाइडलाइन में संशोधन कर नए प्रविधान शामिल किए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कोविड-19 संक्रमण से बचाव को जारी मानक प्रचालन विधि (एसओपी) में संशोधन के आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक हवाई सेवा से अन्य राज्यों से आने वाले एसिम्टोमैटिक लोगों को बड़ी राहत दी गई है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित शहरों में हवाई सेवा के पड़ावों से गुजरकर आने वाले लोगों को पेड क्वारंटाइन से निजात दी गई है। वे 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेंगे।
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इसीतरह कोरोना से ज्यादा संक्रमित शहरों की यात्र कर लौटने वाले एसिम्टोमैटिक लोगों को क्वारंटाइन से छूट दी गई है। दरअसल कोरोना से ज्यादा संक्रमित दिल्ली में शासन और विभागीय अधिकारियों को सरकारी कामकाज की वजह से आवाजाही करनी पड़ रही है। ऐसे में उनके साथ ही दिल्ली से आवाजाही करने वालों क्वारंटाइन की दिक्कतें पेश आने के मद्देनजर उक्त कदम उठाया गया। इससे पहले इसतरह की छूट गर्भवती महिलाओं, स्वजनों की मृत्यु, गंभीर बीमारी या अन्य व्यक्तिगत परेशानी से जूझ रहे लोगों को दी गई है। उन्हें जिला नोडल अधिकारी और स्वास्थ्य महकमे के समन्वय से इसतरह की छूट देने का प्रविधान किया जा चुका है।