जागा निगम, वसूलेगा कूड़ा उठान शुल्क

जागरण संवाददाता, कोटद्वार : करीब तीन वर्ष बाद आखिरकार कोटद्वार नगर निगम को यह याद आ ही गया कि निगम क

By JagranEdited By: Publish:Sun, 10 Oct 2021 03:00 AM (IST) Updated:Sun, 10 Oct 2021 03:00 AM (IST)
जागा निगम, वसूलेगा कूड़ा उठान शुल्क
जागा निगम, वसूलेगा कूड़ा उठान शुल्क

जागरण संवाददाता, कोटद्वार : करीब तीन वर्ष बाद आखिरकार कोटद्वार नगर निगम को यह याद आ ही गया कि निगम की सीमाएं पूर्ववर्ती नगर पालिका क्षेत्र से बाहर भी हैं। नगर निगम ने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती नगर पालिका क्षेत्र से बाहर के वार्डों में भी कूड़ा उठान शुल्क लेने का निर्णय लिया है। अभी तक निगम पूरे क्षेत्र से कूड़ा उठान का कार्य करता था, लेकिन कूड़ा उठान शुल्क पूर्ववर्ती नगर पालिका क्षेत्र में शामिल 11 वार्डों से ही वसूलता था।

कोटद्वार नगर निगम गठित हुए तीन वर्ष होने को हैं। लेकिन, आज तक नगर निगम ने अपनी आय के कोई स्रोत तैयार नहीं किए हैं। जिस डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन योजना से नगर निगम प्रतिमाह लाखों का राजस्व पैदा कर सकता है, वहां से प्रतिमाह पचास-साठ हजार का राजस्व मिल रहा है। बता दें कि चालीस वार्डों में घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम ने 15 गाड़ियां लगाई हैं, जिनमें प्रतिमाह करीब दो लाख रुपये का ईंधन लगता है। प्रत्येक वाहन चालक को प्रति माह पंद्रह हजार का मानदेय दिया जाता है। जबकि प्रत्येक वाहन में नगर निगम के दो सफाई कर्मी तैनात रहते हैं, जिन्हें करीब साढ़े आठ हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर नगर निगम प्रतिमाह पांच से छह लाख की धनराशि व्यय करता है।

दैनिक जागरण ने अपने तीस सितंबर के अंक में 'नगर निगम की कमाई फकीरों की, शौक नवाबों के' शीर्षक से इस पूरे मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम की नींद टूटी है व नगर निगम ने घर-घर से कूड़ा एकत्रीकरण के नाम पर प्रतिमाह तीस रुपये शुल्क लेने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी ने बताया कि इस संबंध में कूड़ा एकत्रीकरण करने वाले कर्मियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्हें रसीद बुक भी दी जा रही है। ताकि कूड़ा एकत्रीकरण के दौरान ही शुल्क भी लिया जा सके।

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नहीं दिया शुल्क तो लगेगा जुर्माना

नगर निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण के मामले में निगम सख्त रूख अपनाने की तैयारी में है। वर्तमान में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कूड़े की गाड़ी में कूड़ा न देकर सड़क किनारे रखे कूड़ेदान, खाली पड़ी भूमि अथवा नालों में कूड़ा डाल देते हैं। नगर निगम का स्पष्ट कहना है कि घर का कूड़ा गाड़ी में ही डाला जाएगा। यदि किसी आवास से कूड़ा गाड़ी में नहीं डाला जाता तो संबंधित भवन स्वामी से जुर्माना वसूला जाएगा। बताना जरूरी है कि सड़क किनारे लगे कूड़ेदान में कूड़ा डालने के नाम पर कई व्यक्ति कूड़ेदान के समीप ही सड़क में कूड़ा फेंके देते हैं।

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