नैनीताल में जिले में शादियों पर रोक नहीं, मगर प्रशासन से अनुमति होगी जरूरी

शादी का सीजन शुरू होने वाला है। इसी बीच कोरोना भी पैर जमाने लगा है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का डर है तो शादियों को निर्विघ्न रूप से संपादित करने की चिंता भी। एक के बाद एक जारी हो रही गाइडलाइन से भी दुविधा की स्थिति बन रही है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 10:54 AM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 10:54 AM (IST)
नैनीताल में जिले में शादियों पर रोक नहीं, मगर प्रशासन से अनुमति होगी जरूरी
नैनीताल में जिले में शादियों पर रोक नहीं, मगर प्रशासन से अनुमति होगी जरूरी

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : शादी का सीजन शुरू होने वाला है। इसी बीच कोरोना भी पैर जमाने लगा है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का डर है तो शादियों को निर्विघ्न रूप से संपादित करने की चिंता भी। एक के बाद एक जारी हो रही गाइडलाइन से भी दुविधा की स्थिति बन रही है। बहरहाल, विवाह समारोह पर किसी तरह की रोक नहीं है। हालांकि, विवाह समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेना व कोविड नियमों का पालन कराना जरूरी है।

विवाह समारोह के लिए संबंधित थाना, चौकी क्षेत्र से लिखित में अनुमति लेनी होगी। सादे कागज पर दूल्हा, दूल्हन पक्ष का नाम, पता व विवाह स्थल, विवाह तिथि लिखकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ दूल्हा, दूल्हन के आधार की प्रति लगा सकते हैं। राजस्व पुलिस के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार अथवा एसडीएम कार्यालय से भी अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

आगंतुकों की संख्या घटी तो बढ़ेगी मुसीबत

रविवार को सीएम ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शादी समारोह में केवल 100 लोगों को अनुमति देने पर चर्चा हुई। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आदेश लागू होता है तो लोगों व कारोबारियों की परेशानी बढ़ सकती है। पहले से बुकिंग व भुगतान करा चुके परिवारों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह ने बताया कि शादियों व अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक नहीं है। हालांकि इसके लिए विधिवत पूर्व अनुमति लेनी होगी। समारोह में मानकों के अनुरूप ही लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें

chat bot
आपका साथी