उत्‍तराखंड हाईकोर्ट ने हायर ज्यूडिशियल परीक्षा में याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के निर्देश

उच्च न्यायालय ने हायर ज्यूडिशियल परीक्षा में याचिकाकर्ताओं के आवेदन निरस्त करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को छह व सात अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा में शामिल करने के आदेश पारित किए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 08:59 AM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 01:47 PM (IST)
उत्‍तराखंड हाईकोर्ट ने हायर ज्यूडिशियल परीक्षा में याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के निर्देश
उत्‍तराखंड हाईकोर्ट ने हायर ज्यूडिशियल परीक्षा में याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उच्च न्यायालय ने हायर ज्यूडिशियल परीक्षा में याचिकाकर्ताओं के आवेदन निरस्त करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को छह व सात अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा में शामिल करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि उनके आवेदन पत्रों में जो भी कमियां पाई गई हैं, उसे 15 दिन के भीतर दूर करें। इसके अलावा हाई कोर्ट से मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मीनाक्षी परिहार, पूजा बांगा, प्रभावती, रचना गांधी व दीपा रानी की अलग-अलग दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाओं में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने जून 2021 में हायर ज्यूडिशियल सव्रिस एचजेएस के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। यह पद अधिवक्ता कोटे से भरे जाने थे। याचिकाकर्ताओं द्वारा भी इन पदों के लिए आवेदन किया गया था।

हाइ कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को उक्त याचिकाकर्ताओं के अलावा कई अन्य के आवेदन इसलिए निरस्त कर दिए कि उनके आवेदनों में कमियां हैं, इस वजह से याचिकाकर्ता परीक्षा से वंचित हो गए। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना कर परीक्षा में शामिल करने व आवेदन में कमियां दूर करने के लिए समय देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने इन अभ्यर्थियों के आवेदनों में कमियां पाई थी, मसलन जैसे किसी के फार्म में अंकतालिका नहीं लगी है, किसी के प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे। यह परीक्षा छह स सात अक्टूबर का होनी है।

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