Covid Curfew in Nainital : नैनीताल में दूध-सब्जी के लिए तीन घंटे की मोहलत, राशन शुक्रवार को मिलेगा
Covid Curfew in Nainital 11 से 18 मई की सुबह छह बजे तक संपूर्ण नैनीताल में कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। राशन किराना व सस्ता-गल्ला की दुकानें केवल 14 मई को सीमित समय के लिए खुलेंगी। दूध सब्जी मीट आदि की दुकानें खोलने का समय घटाकर तीन घंटे कर दिया है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 11 से 18 मई की सुबह छह बजे तक संपूर्ण नैनीताल जिले में कोविड कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान राशन, किराना व सस्ता-गल्ला की दुकानें केवल 14 मई को सीमित समय के लिए खुलेंगी। दूध, सब्जी, मीट आदि की दुकानें खोलने का समय घटाकर तीन घंटे कर दिया है।
कोरोना के मामलों में कमी नहीं आने की वजह से आगामी कफ्र्यू को पिछले से अधिक प्रभावी बनाया गया है। डीएम धीराज गब्र्याल के मुताबिक जिले में सस्ता-गल्ला, राशन आदि की दुकानों को रोजाना नहीं खोला जाएगा। एक सप्ताह के कफ्र्यू के दौरान 14 मई को सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। प्रतिदिन खुलने वाली सब्जी, दुध, लाइसेंसधारी मीट आदि की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक ही खुलेंगी। पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज आदि के भंडारण, परिवहन सुबह सात से 10 बजे के बीच किया जा सकेगा। पंट्रोल पंप खुले रहेंगे। रसोई गैस की होम डिलीवरी जारी रहेगी। नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वालों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रवासियों को सात दिन गांव में बने आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा।
डीएम नैनीताल धीराज गब्र्याल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देर्शों के क्रम में 11 से 18 मई की सुबह तक जिले में कोविड कफ्र्यू प्रभावी रहेगा। गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। लोगों से सहयोग की अपेक्षा है।
आॅफिस में आधा स्टाफ काम करेगा
कोविड कफ्र्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े आॅफिस खुलेंगे और 50 प्रतिशत स्टाफ को आॅफिस बुलाया जाएगा। बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने व देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीयन के बाद जिले में आने की अनुमति होगी।
विवाह समारोह टालने की अपील
प्रशासन ने शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या घटाकर 20 कर दी है। कोरोना के चलते खराब हालात को देखने हुए विवाह टालने की अपील की जा रही है। अंतिम यात्रा में भी 20 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे।
कोविड कफ्र्यू में इन्हें छूट
-आवश्यक सामान लाने-ले जाने वाले वाहन।
-सरकारी अधिकारियों के आॅफिस आने-जाने वाले वाहन।
-यात्रा टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवजाही।
-मंडी में केवल किसान व रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी।
-आपतकालीन स्थिति में आॅटो-टैक्सी को आवाजाही में छूट।
-मरीजों व तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत।
-मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन व कोरोना टेस्टिंग के लिए जाने वालों को छूट।
-बैंक, पोस्ट आॅफिस, गैस एजेंसी, ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब खुले रहेंगे।
-आवश्यक सेवाओं व कोविड-19 से जुड़ी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को अनुमति।
-निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे।
-होटल-रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी व होम डिलीवरी कर सकेंगे।
-मीडिया कर्मियों को वैध पहचान पत्र के साथ आवाजाही की छूट।
-उद्योगों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, मानकों का पालन जरूरी।
अगले आदेश तक बंद
सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, शिक्षण व कोचिंग संस्थान, जिम, खेल परिसर, स्टेडियम, खेल मैदान, पार्क, थिएटर, सभागार, शराब की दुकानें, बार।
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