पब्लिक स्कूलों की 25 फीसद सीटों पर दाखिले के लिए योग्य बच्चे नहीं, अब निरस्त आवेदन वालाेेंं को मौका

जिले में 1700 से अधिक बच्चों में से 1200 के आसपास ही योग्य पाए गए। अब शिक्षा विभाग ने रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए उन बच्चों को मौका देने का निर्णय लिया है जिनके आवेदन निरस्त हो गए।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Mon, 19 Jul 2021 05:46 PM (IST) Updated:Mon, 19 Jul 2021 05:46 PM (IST)
पब्लिक स्कूलों की 25 फीसद सीटों पर दाखिले के लिए योग्य बच्चे नहीं, अब निरस्त आवेदन वालाेेंं को मौका
https://rte 121c-ukd.in पर पोर्टल पर ऑन लाइन प्रक्रिया के निर्देशानुसार आवेदन कार्यवाही सम्पादित करनी होगी।

नैनीताल, जागरण संवाददाता : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक स्कूलों की 25 फीसद सीटों पर दाखिले के लिए शिक्षा विभाग को पात्र बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जिले में 1700 से अधिक बच्चों ने इन अपवंचित व दिव्यांग श्रेणी के बच्चों ने इन सीटों के लिए आवेदन किया था मगर जांच पड़ताल के बाद 1200 के आसपास ही योग्य पाए गए। अब शिक्षा विभाग ने रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए उन बच्चों को मौका देने का निर्णय लिया है, जिनके आवेदन निरस्त हो गए। इसके लिए नया शेड्यूल जारी किया है। साथ ही आवेदन स्वीकृति वाले बच्चों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई है

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत निजी विद्यालयों की संचालित न्यूनतम् कक्षा के सापेक्ष घोषित 25 प्रतिशत सीटों पर अपवंचित तथा कमजोर वर्ग श्रेणी के पात्र बच्चों से आनलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किये गये थे। छह जुलाई को राज्य स्तर पर प्रथम लाटरी प्रक्रिया में नैनीताल जिले के निजी विद्यालयों हेतु बच्चे प्रवेश हेतु चयनित हुए परन्तु आवेदन के सापेक्ष विभिन्न कारणों से स्थान रिक्त रह गये है। अबराज्य स्तर से रिक्त सीटों के लिए नए आवेदन हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक नवीन पंत के अनुसार जिन बच्चों का चयन दिनांक छह जुलाई को हो चुका है, वह पुनः आवेदन नहीं करेंगे। चयनित बच्चों को 20 जुलाई तक लाटरी में आवंटित विद्यालयों में सम्पर्क कर अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा।

आवेदन सही, लॉटरी में शामिल को मिलेगा मौका

बताया कि नई आवेदन प्रक्रिया वह शामिल होंगे, जो पूर्व में आवेदन कर चुके, उनके आवेदन पत्र विकासखण्ड स्तर पर सही के साथ तथा सत्यापित कर लिए गए लेकिन परन्तु लॉटरी में किसी भी विद्यालय के लिए चयन नहीं हो पाया को उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन बच्चों को बच्चों को द्वितीय लाटरी चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जायेगी।

जिन बच्चों के प्रवेश के आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण होने के पश्चात विकासखण्ड स्तर पर निरस्त कर दिये गयर और वह लाटरी व चयन में शामिल नहीं हो पाये, ऐसे बच्चों को आवेदन पत्रों में रह गई कमियों को सुधारने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। सही पाये जाने पर पोर्टल पर लॉटरी में शामिल किये जाने हेतु ब्लाक द्वारा अंकित किये जायेंगे। पात्रता श्रेणी निम्नवत् है।

यह होगी पात्रता श्रेणी

अपवंचित वर्ग, कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा।

ऐसे अभिभावक या माता-पिता जिनकी वार्षिक वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर, अनाथ बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे) 55000 या उससे कम है।

आवेदन कर्ता / अभिभावकों को वेबसाइट - Website https://rte 121c-ukd.in पर पोर्टल पर ऑन लाइन प्रक्रिया के निर्देशानुसार आवेदन कार्यवाही सम्पादित करनी होगी। आवेदन 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच करने होंगे।

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