महिला की मौत पर पति व सास को सात साल की सजा, सात साल पूर्व सितारगंज में हुई थी मौत
उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के बिनावर निवासी राजकिशोर गुप्ता ने सितारगंज कोतवाली में 11 अक्टूबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि उनकी बहन पूनम की मौत हो गई। पति व सास दहेज में दो लाख रुपये टीवी बाइक सोने की अंगूठी के लिए प्रताडि़त कर रहे थे।
संवाद सहयोगी, खटीमा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने सात साल पूर्व सितारगंज थानाक्षेत्र में विवाहिता की मौत के मामले में पति को दस व सास को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के बिनावर निवासी राजकिशोर गुप्ता ने सितारगंज कोतवाली में 11 अक्टूबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि उनकी बहन पूनम उर्फ रचना की जहरीला पदार्थ गटकने से मौत हो गई। पति व सास दहेज में दो लाख रुपये, टीवी, बाइक, सोने की अंगूठी के लिए प्रताडि़त कर रहे थे। पुलिस ने पति व सास के विरुद्घ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में पहुंचा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मणि ने आरोपितों को धारा 304 बी का दोषी पाया। आरोपित पति सितारगंज निवासी हेमंत कुमार जिंदल को दस साल एवं उसकी मां कृष्णा देवी को सात साल की सजा सुनाई है।
टेंडरिंग प्रक्रिया में बांधा डालने पर पिता, पुत्र पर केस
रुद्रपुर : उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम में चल रहे ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान सरकारी कार्य में बांधा पहुंचाने वाले मुरादाबाद निवासी पिता-पुत्र के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही जांच एसआइ ललित पांडेय को सौंप दी गई है। उत्तराखंड राज्य भंडारण कमेटी के सदस्य अमरेंद्र प्रताप ङ्क्षसह, बबीता रावत, मुकेश बावरा ने शिकायती पत्र देते हुए कहा था कि शनिवार को राज्य भंडारण निगम में विभिन्न भंडारगृह के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी पिता अरूण कोहली और पुत्र वरूण कोहली टेंडर प्रक्रिया के लिए बनाए गए गोपनीय कक्ष में पहुंच गए। जहां पिता पुत्र ने कमेटी के सदस्यों और अध्यक्ष को अपनी बिड पास कराने के लिए जबरन दबाव बनाने का प्रयास किया। इंकार करने पर टेंडर प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज फाड़ दिए। शोर होने पर कार्यालय में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपितों पर के खिलाफ धारा 186, 323, 504 व 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि टेंडङ्क्षरग प्रक्रिया में बांधा पहुंचाने वालों पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।