सलमान खुर्शीद के काटेज में आगजनी व फायरिंग के आरोपितों की बेल खारिज
आगजनी व फायरिंग मामले में जेल में बंद तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दो अन्य गवाहों अनीता पत्नी प्रेम प्रकाश व चश्मदीद गवाह नंदी देवी ने भी आगजनी व फायरिंग करने संबंधी सुंदर के बयान का समर्थन किया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के सतखोल प्यूड़ा स्थित घर में आगजनी व फायरिंग मामले में जेल में बंद तीन आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना के रिपोर्टकर्ता सुुंदर राम ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। दो अन्य गवाहों अनीता पत्नी प्रेम प्रकाश व चश्मदीद गवाह नंदी देवी ने भी आगजनी व फायरिंग करने संबंधी सुंदर के बयान का समर्थन किया।
शनिवार को डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि 15 नवंबर को सुंदरराम निवासी ग्राम सतखोल, पोस्ट भवाली ने भवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर एक बजे राकेश कपिल समेत करीब 20 लोग बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचे थे और सलमान खुर्शीद के विरोध में नारे लगाते हुए उनका पुतला दहन किया। इसके बाद इनमें से कुछ लोगों ने बंगले के दरवाजे पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। साथ ही दरवाजे व खिड़की पर पांच-छह राउंड फायरिंग भी की थी। इस मामले में सुंदर की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट ने मामले में आरोपित उमेश मेहता, कृष्ण बिष्टï व राजकुमार मेहता निवासीगण सूपी मुक्तेश्वर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।