वाहन संचालन से पहले करें नवनिर्मित सड़कों का पर‍ीक्षण : मंडलायुक्‍त

मंडलायुक्‍त ने कहा कि वाहन संचालन हेतु प्राथमिकता से नवनिर्मित सड़कों का परीक्षण करना सुनिश्चित करें यदि किसी नवनिर्मित सड़क में किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है तो सम्बन्धित विभाग से उसका समाधान तुरन्त कराना सुनिश्चित करे।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 05:10 PM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 05:10 PM (IST)
वाहन संचालन से पहले करें नवनिर्मित सड़कों का पर‍ीक्षण : मंडलायुक्‍त
निर्धारित शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्तियों का परमिट निरस्त करने के निर्देश दिये।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : संभागीय परिवहन प्राधिकरण क्षेत्र की नव निर्मित सड़कों पर वाहनों के संचालन हेतु प्राथमिकता से जांच-परीक्षण करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश मंडलायुक्त एवं अध्यक्ष संभागीय परिवहन प्राधिकरण अरविन्द सिंह ह्यांकी ने डीडीए सभागार में आयोजित आरटीए बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि लोगों की यात्रा को सरल व सुगम बनाने के साथ ही व्यक्तियों को राजगार से जोड़ना प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए वाहन संचालन हेतु प्राथमिकता से नवनिर्मित सड़कों का परीक्षण करना सुनिश्चित करें, यदि किसी नवनिर्मित सड़क में किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है तो सम्बन्धित विभाग से उसका समाधान तुरन्त कराना सुनिश्चित करे। समिति ने प्राधिकरण क्षेत्र के 49 नवनिर्मित मार्गों पर वाहनों के संचालन, तिलियापुर-बसनगर-गुरूग्राम-देवनगर-टैगोरनगर-बैकुण्ठपुर-गोविन्दनगर होते हुए पिपलिया चैराहे से किच्छा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा हेतु 28 टाटा मैजिक वाहनों के संचालन, काशीपुर हल्द्वानी रूट पर परिवहन विभाग की दो और बसों के संचालन, हल्द्वानी संभाग के मैदानी क्षेत्रों में स्थित नगर पालिकाओं एवं नगर निकायों के अन्तर्गत ऐंसे रूट (सड़कें) जिन पर रूट परमिट नहीं हैं, उन निकायों में संचालित ओटो परमिट का दायरा बढ़ाकर 16 किमी त्रिज्या में संचालन करने का अनुमोदन किया। ह्यांकी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक दो माह में की जाए।

समि‍ति ने रामनगर से काॅर्बेट नेशनल पार्क हेतु जिप्सी संचालन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से पार्क प्रशासन की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप 75 नए वाहनों के परमिट स्वीकृति, कालाढुंगी, पवलगढ़, सीतावनी एवं काॅर्बेट लैण्डस्केप हेतु वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुरूप 28 नए वाहनों के संचालन का अनुमोदन किया। समिति ने वाहनों के चयन में सावधानी बरतते हुए वाहनों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर, एक परिवार के एक ही व्यक्ति को वाहन संचालन का परमिट, जिसके पास पहले से परमिट है, उसे परमिट न जारी करने के निर्देश दिये। समिति ने परमिट हस्तान्तरण की शक्ति आरटीओ को प्रदान की, अब वाहनों के परमिट आरटीओ स्तर से ही हस्तान्तरण हो सकेंगे।

समिति ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यात्रियों की यात्रा सरल व सुगम बनाये जाने हेतु इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि निर्धारित रूटों पर जारी परमिटों के सापेक्ष कितने वाहनों का संचालन हो रहा है, इसके साथ ही समय-समय पर परमिट जमा करने वाले व्यक्तियों का भी चिन्हीकरण किया जाये। निर्धारित शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्तियों का परमिट निरस्त करने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिये।

समिति ने अपने मुनाफे के लिए समय-समय पर परमिट जमा करने वाले, जारी परमिट के सापेक्ष वाहनों का संचालन न करने वाले व्यक्तियों का परमिट निरस्त करने हेतु कारगर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिये। समिति ने विभिन्न मार्गों पर वाहनों के संचालन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का स्वतः ही विभिन्न मापदण्डों का परीक्षण करने के निर्देश आरटीओ को दिए। बैठक में समिति सदस्य सचिव आरटीओ राजीव मेहरा, सदस्य दया किशोर जोशी, रवीन्द्र कनौजिया, आरएम यशपाल, एआरएम पवन मेहरा, टीटीओ कुलवन्त सिंह चोहान आदि उपस्थित थे।

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