निलंबित आइएएस डॉ. पंकज की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 को

जिला जज व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने एनएच घोटाला मामले में निलंबित उधमसिंह नगर के तत्‍कालीन जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार पांडेय की अंतरिम जमानत अर्जी पर की सुनवाई।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 14 Nov 2018 12:47 PM (IST) Updated:Wed, 14 Nov 2018 09:08 PM (IST)
निलंबित आइएएस डॉ. पंकज की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 को
निलंबित आइएएस डॉ. पंकज की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 को

नैनीताल (जेएनएन) । जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने एनएच मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित आइएएस डॉ. पंकज कुमार पांडे की अंतरिम जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 28 नवंबर नियत कर दी है। इससे डॉ. पंकज को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

बाजपुर दोराहा-सितारगंज हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाला मामले में एसआइटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने ऊधमसिंह नगर जिले के पूर्व डीएम डॉ. पंकज पांडे व चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया था। इसके बाद डॉ. पांडे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की प्रार्थना की। कोर्ट ने मामला निचली कोर्ट को रेफर करने के साथ ही तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जिसके बाद डॉ. पांडे ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण की कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से तथ्य जुटाने के समय की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 नवंबर नियत कर दी। इधर, एनएच घोटाला मामले में आरोपित दो किसानों ने भी अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। उनकी सुनवाई भी 28 नवंबर को ही होगी।

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