ऑनलाइन करें वाहन सरेंडर, लाइसेंस नवीनीकरण को रिफ्रेशर कोर्स की बाध्यता खत्म

कोविड संक्रमण की रोकथाम को परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रिफ्रेशर कोर्स की बाध्यता खत्म कर दी है। वहीं परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों से अपने वाहनों को ऑनलाइन सरेंडर कराने का अनुरोध किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 09:38 AM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 09:38 AM (IST)
ऑनलाइन करें वाहन सरेंडर, लाइसेंस नवीनीकरण को रिफ्रेशर कोर्स की बाध्यता खत्म
ऑनलाइन करें वाहन सरेंडर, लाइसेंस नवीनीकरण को रिफ्रेशर कोर्स की बाध्यता खत्म

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : कोविड संक्रमण की रोकथाम को परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रिफ्रेशर कोर्स की बाध्यता खत्म कर दी है। वहीं परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों से अपने वाहनों को ऑनलाइन सरेंडर कराने का अनुरोध किया है। जिससे परिवहन कार्यालय में अनावश्यक भीड़ ना जुटे। 

व्यावसायिक वाहनों को चलाने के लिए व्यावसायिक लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग से चयनित प्रशिक्षण केंद्र  से रिफ्रेशर कोर्स प्राप्त करने का प्रमाण पत्र लाना चालक के लिये अनिवार्य होता है। वहीं कोविड काल को देखते हुए शासन ने स्कूल-कॉलेज के साथ ही कोचिंग सेंटर बंद करा दिए हैं। इस पर परिवहन विभाग ने भी रिफ्रेशर कोर्स के लिए लगने वाली कक्षाओं पर रोक लगा दी है।

परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त सनद कुमार सिंह ने सभी परिवहन कार्यालयों को चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस नवीनीकरण के समय चालकों से रिफ्रेशर कोर्स के प्रमाण पत्र नहीं लिए जाएंगे। परिवहन विभाग के एआरटीओ संदीप वर्मा ने मुख्यालय के इस आदेश की पुष्टि की है।

वहीं गोला नदी से खनन बंद हो गया है। इस नदी में करीब साढ़े सात हजार वाहन चलते थे। नदी बंद होने से ये वाहन खड़े हो गए हैं। एआरटीओ संदीप वर्मा ने बताया कि खनन वाहनों को सरेंडर कराने के लिए रोजाना सेकड़ो लोग परिवहन कार्यालय में पहुंच रहे हैं। इससे शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है।

इससे बचने के लिए परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों से पुरानी व्यवस्था के तहत वाहनों को ऑनलाइन सरेंडर कराने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरेंडर वाहनों के कागजात 30 अप्रैल तक कार्यालय में कभी भी जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन सरेंडर वाहनों से किसी भी प्रकार का टैक्स परिवहन विभाग नहीं वसूल करेगा।

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