ऊधमसिंह नगर में राशनकार्ड का फर्जीवाड़े में एसएसपी हाईकोर्ट में तलब, जसपुर के गल्ले की दुकान में गड़बड़ी का मामला
बीते दिवस को कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है? इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें लेकिन आज सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर नही दिया गया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर तहसील के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में गड़बड़ी के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से कहा कि अभी तक राशन डीलर मोहम्मद उमर खान के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नही हुई, इसलिए गुरुवार 28 अक्टूबर को एसएसपी वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हो। बीते दिवस को कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है? इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें लेकिन आज सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर नही दिया गया।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान डीलर की तरफ से कहा गया कि उनके द्वारा राशन कार्डों में कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया, उनके पास जो भी राशन कार्ड धारक आये उनको राशन दिया गया। प्रसाशन ने बिना उनको सुने दुकान बंद कर दी। जसपुर निवासी सरदार खान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर तहसील के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार ने 2008 से 2019 तक 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन का घोटाला किया गया है। जिन लोगों के राशन कार्ड सही थे, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। जब इसकी शिकायत उनके द्वारा की गई तो प्रशासन ने इसकी जांच कराई और 191 राशन कार्ड फर्जी पाए गए।
जांच कमेटी द्वारा इसपर कार्रवाई करने को कहा परन्तु अभी तक सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नही की। जिसको लेकर उन्होंने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर करनी पडी। याचिका में पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।