एसएसपी फर्जीवाड़े से जांच रिपोर्ट एक माह में पेश करने को कहा, जसपुर सरकारी गल्ले की दुकान में गड़बड़ी का मामला

कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर से एक माह में राशन डीलर मोहम्मद उमर खान द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 04:00 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 04:00 PM (IST)
एसएसपी फर्जीवाड़े से जांच रिपोर्ट एक माह में पेश करने को कहा, जसपुर सरकारी गल्ले की दुकान में गड़बड़ी का मामला
अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाईकोर्ट ने जसपुर तहसील के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में डीलर द्वारा की गई गड़बड़ी के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट पेश हुए। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर से एक  माह में राशन डीलर मोहम्मद उमर खान द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की है। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पूछा कि कोर्ट ने मामले की जांच करने हेतु फरवरी में आदेश दिया था। आठ माह बीत जाने के बात भी जाँच पूरी क्यों नही हुई । इसका उत्तर देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि जाँच कर रहे आईओ का ट्रांसफर हो गया था और लॉकडाउन भी चल रहा था जिसकी वजह से जाँच पूरी नही हो पाई।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान  की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में जसपुर निवासी सरदार खान ने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि जसपुर तहसील के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार ने 2008 से 2019 तक 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन का घोटाला किया हुआ है। जिन लोगों के राशन कार्ड सही थे, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। शिकायत पर जांच कराई और 191 राशन कार्ड फर्जी पाए गए। जांच कमेटी द्वारा इसपर कर्यवाही करने को कहा, परन्तु अभी तक सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नही की। जिसको लेकर उन्होंने जनहित याचिका दायर की। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने को मांग की है।

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