गिरफ्तारी के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने वापस ली हाई कोर्ट में दायर याचिका

छात्रवृत्ति घोटाला मामले में काशीपुर में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात आरोपित हरीश नाथ गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को वापस ले लिया है। अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया याचिका दायर होने से पूर्व उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 11 Aug 2021 07:32 AM (IST) Updated:Wed, 11 Aug 2021 07:32 AM (IST)
गिरफ्तारी के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने वापस ली हाई कोर्ट में दायर याचिका
गिरफ्तारी के बाद समाज कल्याण अधिकारी ने वापस ली हाई कोर्ट में दायर याचिका

जागरण संवाददाता, नैनीताल : छात्रवृत्ति घोटाला मामले में काशीपुर में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात आरोपित हरीश नाथ गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को वापस ले लिया है। हाई कोर्ट में सरकार व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया याचिका दायर होने से पूर्व उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हरीश नाथ गोस्वामी ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इंस्पेक्टर एसआइटी जीबी जोशी ऊधमसिंह नगर ने उनके खिलाफ 420, 467, 468, 471, 409, 466 व 120 बी की विभिन्न धाराओं पर 19 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज कर कहा था कि उन्होंने समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति का लाखों रुपयों का घोटाला कर उसे हड़प लिया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस एफआइआर को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन उससे पहले ही पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया।

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