पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद डीपी यादव को इलाज के लिए नवंबर तक शार्ट टर्म बेल
13 सितंबर 1992 को विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप डीपी यादव परनीत भाटी करण यादव व पाल सिंह पर लगा। 15 फरवरी 2015 को सीबीआइ अदालत ने सभी आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अविभाजित गाजियाबाद जिले के दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव को इलाज के लिए नवंबर तक शॉर्ट टर्म बेल भी दे दी है। भाटी हत्याकांड में पूर्व सांसद डीपी यादव, करण यादव, पाल सिंह समेत अन्य को सीबीआइ देहरादून की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस सजा के खिलाफ अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर की गई है। मामले में सीबीआइ का पक्ष आने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव को इलाज के लिए नवंबर तक शॉर्ट टर्म बेल भी दे दी है। इससे पहले भी अप्रैल में डीपी यादव को शार्ट टर्म बेल दी थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूॢत आरएस चौहान व न्यायमूॢत आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
यह था मामला
13 सितंबर 1992 को विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रासिंग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव व पाल सिंह पर लगा। 15 फरवरी 2015 को सीबीआइ अदालत ने सभी आरोपितों को भाटी हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआइ कोर्ट के आदेश को चारों दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है जबकि भाटी के पुत्र ने और सख्त सजा देने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।