महिला कर्मियों के लिए उत्‍तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बनेगा शिशु सदन

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की बैठक 30 जुलाई 2021 को परिसर में हुई। इस दौरान कई न‍िर्णय ल‍िए गए। मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में महिला कर्मियों की सुविधा के लिए शिशु सदन बनाया जाना है। 10 वर्ष कम उम्र के बच्चों को बेहतर माहौल में रखा जा सकेगा।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 05:05 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 05:05 PM (IST)
महिला कर्मियों के लिए उत्‍तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बनेगा शिशु सदन
मुक्त विश्वविद्यालय में लैंगिक उत्पीडऩ की शिकायत के लिए एक मेल आइडी (icc@uou.ac.in) जारी की।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को बेहतर माहौल देने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कई कदम उठा रहा है। मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में महिला कर्मियों की सुविधा के लिए शिशु सदन बनाया जाना है। जिसमें 10 वर्ष कम उम्र के बच्चों को बेहतर माहौल में रखा जा सकेगा।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की बैठक 30 जुलाई 2021 को परिसर में हुई। महिला कर्मचारियों एवं छात्रों को लैंगिक उत्पीडऩ के निकारण एवं सुधार को विश्वविद्यालय स्तर पर चर्चा की गई। पीठासीन अधिकारी प्रोफेसर रेनू प्रकाश ने बैठक की कार्यसूची, उद्देश्य व आगामी कार्य विधियों को प्रस्तुत किया।

रेनू प्रकाश ने बताया कि समिति की ओर से शीघ्र ही एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिससे विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए शिशु सदन की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। डा. डीकर ने भी लैंगिक उत्पीडऩ पर अपने विचार व्यक्त किए। जिसमें लैंगिक उत्पीडऩ के संदर्भ में कार्यस्थल में महिलाओं की प्रमुख समस्याएं एवं उत्पीडऩ के लिए जिम्मेदार प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बैठक में डा. शालिनी चौधरी, मोहित रावत, दीपक फुलारा, प्रियंका लोनी, विमल चौहान, विभु कांडपाल आदि उपस्थित थे।

लैंगिक उत्पीडऩ की शिकायत को मेल आइडी

मुक्त विश्वविद्यालय में लैंगिक उत्पीडऩ की शिकायत के लिए एक मेल आइडी (E-Mail- icc@uou.ac.in) जारी की। जिससे विद्यार्थी व शिक्षक उत्पीडऩ की शिकायत कर सकें। समिति से प्राप्त शिकायतों के निराकरण को आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

लैंगिक उत्पीडऩ निवारण अधिनियम

विधि परामर्शी प्रोफेसर एके नवीन ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 पर विस्तार से जानकारी दी। जिसके अंतर्गत महिला के अधिकार, आंतरिक शिकायत समिति के कार्य व शक्तियां, लैंगिक उत्पीडऩ की परिभाषा, आंतरिक शिकायत समिति का गठन और जांच, जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई व जांच रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी को विस्तार से अवगत कराया।

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