काशीपुर मेें चेक बाउंस के दो मामलों में दोषी को दो-दो साल की सजा

कोर्ट ने चेक बाउंस के दो मामलों में दोषी को दो-दो साल कैद और 13 लाख 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दोनों केसों में छह-छह माह का अतरिक्त कारावास भोगना होगा।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Wed, 24 Feb 2021 10:14 PM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 09:13 AM (IST)
काशीपुर मेें चेक बाउंस के दो मामलों में दोषी को दो-दो साल की सजा
दो-दो साल कैद और 13 लाख 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, काशीपुर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चेक बाउंस के दो मामलों में दोषी को दो-दो साल कैद और 13 लाख 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दोनों केसों में छह-छह माह का अतरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक माता मंदिर रोड स्थित राकी कैटर्स के प्रोपराइटर राकेश कुमार ने धारा 138 के तहत न्यायालय में वाद दायर किया था। कहा कि पंत इनक्लेव गिरिताल कालोनी निवासी अक्षय कश्यप पुत्र श्यामलाल कश्यप का 29 जनवरी 2015 को रामनगर के एक होटल में विवाह हुआ था। कैटर्स आदि के छह लाख रुपये अक्षय को अदा करने थे। 13 अप्रैल 2015 को अक्षय ने छह लाख रुपये का चेक दे दिया। 19 मई 2015 को बैंक में भुगतान के लिए लगाने पर चेक बाउंस हो गया। नोटिस देने के बाद भी आरोपित ने भुगतान नहीं किया।

दूसरे मामले में राकी टेंट हाउस की प्रोपराइटर जोगेंद्र ने भी अक्षय कश्यप के खिलाफ वाद दायर कर कहा था कि उसकी राकी के नाम से टेंट की पंजीकृत फर्म है। 29 जनवरी 2015 को आरोपित का रामनगर के होटल में विवाह हुआ था। टेंट आदि का उसे 5.35 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। भुगतान के एवज में आरोपित ने उसे 16 अप्रैल 2015 को 5.35 लाख का चेक दिया था। 19 मई को भुगतान के लिए लगाने पर चेक बाउंस हो गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। न्यायालय ने दोनों ही मामलों में अक्षय को दोषी माना और दो-दो साल कैद और 13 लाख 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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