खटीमा में डकैती के चार दोषियों को दस-दस साल की सजा
न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने छह साल पूर्व नगर में हुई डकैती के मामले में चार आरोपितों को दोषी मानते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
जागरण संवाददाता, खटीमा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने छह साल पूर्व नगर में हुई डकैती के मामले में चार आरोपितों को दोषी मानते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सितारगंज रोड स्थित नई तहसील के सामने रहने वाले ऊर्जा निगम के सेवानिवृत्त अभियंता एलडी जोशी के घर पर छह सितंबर 2014 की रात करीब नौ बजे अज्ञात छह बदमाशों ने धावा बोल दिया। परिवार को बंधक बनाकर तमंचे व चाकू के बल पर 12 तोले के सोने के जेवरात व 50 हजार की नकदी लूट ली। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सात सितंबर को रुद्रपुर से एक नाबालिग समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से डकैती का सामान व दस हजार की नकदी भी बरामद की। पूछताछ में एक अन्य आरोपित का नाम भी प्रकाश में आया।
मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में 25 नवबंर 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 13 गवाहों को पेश किया। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के बुद्घ बिहार खुशालनगर निवासी धर्मेंद्र कुमार, ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर के मनमत राय, ट्रांजिट पुलिस चौकी रुद्रपुर निवासी संजीव मंजूमदार एवं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के प्रकाश नगर निवासी नीरज को दोषी पाते हुए धारा 395 में सात साल कठोर सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 397 में दस साल कठोर सजा व पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसके अलावा धर्मेंद्र को तमंचे में एक वर्ष की सजा, दो हजार रुपये जुर्माना, मनमत राय व संजीव मंजूमदार को चाकू बरामदगी में एक वर्ष सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपितों की सभी सजा एक साथ चलेगी। इसके अलावा इस मामले में एक नाबालिग आरोपित का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।
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