आरटीई दाखिला देने से पहले चार मार्च तक रजिस्ट्रेशन जरूरी

अब तक आरटीई पोर्टल में रजिस्टे्रशन नहीं करा सके प्राइवेट स्कूलों को चार मार्च तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही वे पहली कक्षा में बच्चों को दाखिला दे सकेंगे। जिला परियोजना अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने सभी उप शिक्षाधिकारियों को आदेश जारी किया है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 05:43 PM (IST) Updated:Sat, 27 Feb 2021 07:24 AM (IST)
आरटीई दाखिला देने से पहले चार मार्च तक रजिस्ट्रेशन जरूरी
बच्चों के प्रवेश केवल पूर्व से ही मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में ही कराए जाएं।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब तबके के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने की कवायद शुरू कर हो गई है। अब तक आरटीई पोर्टल में रजिस्टे्रशन नहीं करा सके प्राइवेट स्कूलों को चार मार्च तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही वे पहली कक्षा में बच्चों को दाखिला दे सकेंगे।

जिला परियोजना अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने सभी उप शिक्षाधिकारियों को आदेश जारी किया है। कहा है कि बच्चों को आनलाइन पोर्टल में आवेदन करने की तिथि, प्रपत्रों की जांच, प्रवेश प्रक्रिया आदि की तिथि में संशोधन किया गया है। जिन प्राइवेट स्कूलों ने पिछले साल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें इस साल पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्कूल जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं, उन्हें चार मार्च तक रजिस्टे्रशन कराना होगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बच्चों के प्रवेश केवल पूर्व से ही मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में ही कराए जाएं।

महत्वपूर्ण संशोधित तिथियां

: बच्चों का आनलाइन पोर्टल में आवेदन - पांच मार्च से 31 मार्च तक  

: छात्रों के प्रपत्रों की जांच - एक अप्रैल से 28 अप्रैल तक

: विद्यालयों में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया - 30 अप्रैल

: लॉटरी परिणाम उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा/पोर्टल पर उपलब्ध कराने की तिथि - एक मई से 10 मई तक

: विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया - दो मई से 31 मई तक

: विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करना - दो मई से 15 जून तक

: प्रवेश प्रक्रिया के लिए दूसरी लॉटरी (यदि जरूरी हो) - 16 जून से दस जुलाई तक

: दूसरी लॉटरी में चयनित बच्चों के प्रवेश - 15 से 31 जुलाई तक

: विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर दूसरी लॉटरी में प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करना : 15 अगस्त तक

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