मनरेगा कार्ड के जरिये भी श्रम विभाग में हो जाएगा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन

श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं के बारे में बुधवार को सहायक श्रमायुक्त कमल जोशी ने लोगों को विस्तार से बताया। प्रश्न पहर कार्यक्रम में पहुंचे सहायक श्रमायुक्त ने फोन पर पूछे सवालों का जवाब देने के साथ पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर भी पूरी जानकारी दी।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 08:40 AM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 08:40 AM (IST)
मनरेगा कार्ड के जरिये भी श्रम विभाग में हो जाएगा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन
मनरेगा कार्ड के जरिये भी श्रम विभाग में हो जाएगा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं और योजनाओं के बारे में बुधवार को सहायक श्रमायुक्त कमल जोशी ने लोगों को विस्तार से बताया। दैनिक जागरण प्रश्न पहर कार्यक्रम में पहुंचे सहायक श्रमायुक्त ने फोन पर पूछे सवालों का जवाब देने के साथ पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर भी पूरी जानकारी दी। कहा कि मनरेगा कार्ड होने पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ अन्य दस्तावेज साथ में देने होंगे। इसके अलावा श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को नजदीकी श्रम विभाग के दफ्तर में जाकर बात करने की सलाह भी दी।

सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए ई-श्रम पोर्टल पर जाना होगा। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी रजिस्टे्रशन हो जाएगा। अनुभव प्रमाण के अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। वहीं, काशीपुर निवासी देवेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि वह एक निजी स्कूल में लैब असिस्टेंट हैं, मगर संचालक ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दे रहा। जिस पर सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि श्रम विभाग में लिखित शिकायत देकर बाद में वाद भी दायर कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अधिकांश लोगों ने श्रम विभाग के माध्यम से संचालित मजदूर कल्याण योजना व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाबत सवाल किए। सहायक श्रमायुक्त ने सभी को बारीकी से जानकारी दी।

निर्माण श्रमिकों के लिए योजना

श्रम विभाग के मुताबिक निर्माण कार्य से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों को टूल-किट व अन्य सामग्री के अलावा दो बेटी होने पर 25-25 हजार रुपये देने के साथ दो बच्चों तक बतौर प्रसूति सहायता छह-छह हजार रुपये भी मिलते हैं। इसके अलावा श्रमिक की मौत होने पर दो लाख सहायता का नियम है। मृत्यु अगर निर्माण स्थल पर हो तो चार लाख दिए जाते हैं।

असंगठित श्रमिकों का दो लाख का बीमा

सहायक श्रमायुक्त कमल जोशी के मुताबिक रेहड़ी चालक, रिक्शा व टेंपो चालक, घरेलू कामगार, आशा व आंगनबाड़ी वर्कर आदि असंगठित श्रमिक श्रेणी में आते हैं। श्रम विभाग में पंजीकृत होने पर तुरंत दो लाख का बीमा हो जाता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा लाभ से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी मिलता है।

इन्होंने किया फोन

जागरण प्रश्न पहर में हल्द्वानी, बिंदुखत्ता, काशीपुर, बागेश्वर, पहाड़पानी, भीमताल आदि जगहों से फोन आए थे। संपर्क करने वालों में देवेश कुमार यादव, गोविंद बल्लभ जोशी, चंद्र सिंह, हेमू पांडे, आरके तिवारी, दीवान सिंह, महेश चंद्र पंत, खजान मेलकानी, नरेश फत्र्याल, राजेश आर्य, ललित प्रसाद आदि शामिल थे।

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